Dhanbad : धोखाधड़ी के आठ वर्ष पुराने मामले में निजी चैनल न्यूज 11 के मालिक अरूप चटर्जी को 8 अगस्त को कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी. धनबाद (Dhanbad) के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने अरूप चटर्जी की जमानत याचिका पर अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार व वरीय अधिवक्ता शाहनवाज की दलीलें सुनने के बाद अर्जी खारिज कर दी. इस मामले मामले में वर्ष 2014 में बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. टाटा मोटर्स से संबद्ध शास्त्री नगर स्थित क्लासिक ऑटोमोबाइल के मालिक राजन प्रसाद ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि अरूप चटर्जी 10 मार्च 2014 को उनके शोरूम में आए और सफारी गाड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की. गाड़ी की कीमत 11 लाख 10 हजार 605 रुपए बताई गई. चार दिन बाद 14 मार्च 2014 को अरूप चटर्जी अपने सरकारी अंगरक्षक के साथ दोबारा शोरूम में आए और गाड़ी तुरंत डिलीवर करने को कहा. आश्वासन दिया कि शाम तक सारा पैसा दे देंगे. अरूप चटर्जी की चिकनी-चुपड़ी बातों आकर उसने गाड़ी दे दी, लेकिन उस रोज शाम तक तो दूर आज तक पैसा नहीं मिला.
फायरिंग मामले में अमन सिंह की पेशी, गवाह का बयान दर्ज
Dhanbad : बाघमारा विधायक ढुल्लू के करीबी के घर पर बम व गोली चलाने के आरोपी जेल में बंद अमन सिंह की 8 अगस्त को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत में पशी हुई. उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. मामले की सुनवाई के दौरान गवाह नीलू सिंह व निभा सिंह ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया. अपने बयान में दोनों ने घटना का समर्थन किया. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है.
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