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धनबाद :  निरसा की विधायक अपर्णा सेन गुप्ता निषेधाज्ञा उल्लंघन मामले में बरी

Dhanbad: निषेधाज्ञा उल्लंघन की आरोपी पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता एवं हाबू महतो को आज 1 जून गुरुवार को एमपी एमएलए के मुकदमे की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार मनीष ने पैरवी की. 12 नवंबर 2014 को एमपीएल निरसा में अनुमंडल दंडाधिकारी के आदेश पर निषेधाज्ञा लगाई गई थी. एमपीएल के सुरक्षाकर्मियों ने हाबू महतो के साथ मारपीट की थी, जिसका अपर्णा ने विरोध किया था. एमपीएल के सुरक्षा कर्मी पवन कुमार की शिकायत पर हाबू महतो एवं अपर्णा सेन गुप्ता के विरुद्ध निरसा थाना कांड संख्या 472/14 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

 अप्राकृतिक यौनाचार का आरोपी दोषी करार

धनबाद : नाबालिग के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के आरोपी कार्मिक नगर सरायढेला निवासी संजीत कुमार चौहान को अदालत ने दोषी करार दिया है. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए शुक्रवार 2 जून की तारीख तय की है. पीड़ित बच्चों के पिता की शिकायत पर प्राथमिकी लोयाबाद थाना में 21 अगस्त 21  दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 19 अगस्त 21 को आरोपी पीड़ित बच्चे को उसके अपने पिता से मिलाने की बात कह कर सुनसान जंगल में ले गया व अप्राकृतिक यौनाचार किया. जब बच्चे ने विरोध किया तो आरोपी ने चाकू से उस पर हमला कर दिया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 12 अक्टूबर 21 को आरोप पत्र दायर किया था. 26 नवंबर 21 को सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने कुल छह गवाहों का बयान दर्ज कराया था.

   पप्पू पाचक हमलाकांड में सुनवाई

धनबाद: वासेपुर रहमतगंज निवासी पप्पू पाचक पर जानलेवा हमलाकांड में गुरुवार 1 जून के को सुनवाई हुई. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि पप्पू पाचक को 25 जून 17 की रात पुराना बाजार में शूटरों ने गोली मारी थी.

  सतीश हत्याकांड में गवाह दीपक का बयान दर्ज

धनबाद : भाजपा कुस्तौर के उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह हत्याकांड में गुरुवार 1 जून को  जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में गवाह दीपक पासवान का बयान दर्ज हुआ. बयान में कहा कि गांधी सतीश से रंगदारी मांगता था. सुनवाई के दौरान गांधी को वी सी से पेश किया गया था, वहीं विकास सिंह खुद हाजिर थे. बताते हैं कि पूर्व अदालत ने कांड के आरोपी कालीपुर निवासी उत्तम महतो उर्फ कमल महतो उर्फ नीलकंठ महतो उर्फ टाइगर, सिंदरी निवासी बाबू चंद्र प्रकाश उर्फ सिद्धांत सिंह, पुटकी निवासी ललन कुमार दास को ताउम्र कैद एवं पचास -पचास हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया था. वर्तमान में मुकदमा गांधी एवं विकास सिंह के विरुद्ध चल रहा है. [wpse_comments_template]

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