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Dhanbad : हाईकोर्ट के आदेश पर रिटायर्ड कर्मी ने सीवी एरिया में फिर दिया योगदान

Maithon : बीसीसीएल से एनईआईएस के तहत समय से पहले रिटायर हुए एक हजार से अधिक कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है. ऐसे ही एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीवी एरिया के रिटायर्ड क्लर्क सौरभ हाड़ी को 2 जनवरी को फिर से ज्वाइनिंग दी गई. सीवी एरिया के अफसरों ने समय से पहले उन्हें रिटायरमेंट दे दिया था. सौरभ हाड़ी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने नन एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम (एनईआईएस) में दर्ज उम्र की तिथि को दरकिनार करते हुए सेवा अभिलेख एवं मैट्रिक के प्रमाणपत्र को मूल आधार मानते हुए प्रबंधन को उसे पुनः नौकरी पर रखने का आदेश दिया. कोर्ट के फैसले से मजदूरों में काफी खुशी है. ज्ञात हो कि बीसीसीएल प्रबंधन ने एक हजार से अधिक मजदूरों को समय से पहले जबरन रिटायरमेंट दे दिया है. क्लर्क सौरभ ने बताया कि प्रबंधन ने गलत तरीके से एनईआईएस में उसकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1963 चढ़ा दी थी. इस आधार पर छह माह पहले ही उसे रिटायरमेंट पेपर थमा दिया गया था. जबकि सेवापुस्तिका, फॉर्म बी और मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1968 है. प्रबंधन इसे मामने को तैयार नहीं था. इसलिए उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की और कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया. इसके बावजूद जीएम तैयार नहीं थे. अंत में जनता मजदूर संघ के महामंत्री बच्चा सिंह ने इस मुद्दे पर बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता से बात की. इसके बाद ही उसे ज्वाइनिंग मिली. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-youth-rjd-protest-against-poor-electricity-system-in-chirkunda/">धनबाद

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