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धनबाद : नाबालिग से दुराचार के एक आरोपी को बीस वर्ष की कैद, तो दूसरे को तीन साल

Dhanbad:15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुराचार के आरोपी टुंडी बंदरचूआ निवासी अमित बास्की को 8 अगस्त को अदालत ने बीस वर्ष की कैद एवं पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. 6 अगस्त को अदालत ने अमित को दोषी करार दिया था. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 8 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी थी. पीड़िता की  शिकायत पर दर्ज की गई प्राथमिकी के मुताबिक वह 10 जुलाई 19 को रात 8 बजे वह गांव में श्राद्ध कर्म में शामिल होने गई थी, जब पीड़िता घर जाने के लिए निकली तो अमित ने उसे घर छोड़ने की बात कह कर अपने मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और अपने घर ले जाकर चार-पांच दिन रखा. वहां चाकू से जान मारने का भय दिखाकर उसके साथ दुराचार करता रहा. 15 जुलाई 19 को हल्ला होने पर आरोपी ने उसे अपने मोटरसाइकिल पर बैठाकर गोविंदपुर जीटी रोड पर छोड़ दिया था.

 दुराचार के आरोपी को तीन वर्ष कैद

12 वर्षीय नाबालिग से दुराचार का प्रयास के आरोपी शिबलीबाड़ी, चिरकुंडा निवासी शाहिल अंसारी ऊर्फ पोल्टी को पोक्सो के विशेष न्यायधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने तीन वर्ष की कैद एवं दो हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 25 मई 2020 को सुबह 2 बजे आरोपी शाहिल छत से उसे घर में प्रवेश कर गया और उसकी नाबालिग पुत्री जो कमरे में सो रही थी, उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा. इसी बीच पुत्री की नींद खुली तो चिल्लाने लगी.आवाज सुनकर पीड़िता के माता-पिता कमरे में गए और शाहिल को पकड़ना चाहा. वह भाग गया. गांव में खदेड़ कर उसे पकड़ा गया और पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया था. यह भी पढ़ें : अभया">https://lagatar.in/dhanbad-allegation-of-irregularity-in-teacher-reinstatement-in-abhaya-sundari-middle-school-complaint-to-dc/">अभया

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