अभियोजन ने वैज्ञानिक कारणों से अदालत में प्रस्तुत नहीं करने की दी थी दलील
Dhanbad : संजीव सिंह द्वारा दायर सीसीटीवी फुटेज मंगाने की याचिका पर शनिवार 17 को अदालत ने आदेश पारित किया। अदालत ने निचली अदालत द्वारा राम आह्लाद राय के मकान में शूटर ठहराए जाने के मामले में पारित जजमेंट को प्रदर्श के रूप में अंकित किया. सीसीटीवी फुटेज मंगाने के आवेदन पर भी आदेश पारित कर दिया. संजीव की ओर से दलील देते हुए अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने कहा था कि अभियोजन ने यह दावा किया है कि घटना के दिन 21 मार्च 17 को 7:00 बजे शाम में गुरुकृपा शोरूम के समीप पिंटू सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर संजीव सिंह हथियार लेकर जा रहे थे गुरुकृपा ऑटो के समीप ही उन्होंने अभिषेक सिंह को रोककर कहा था कि तुम्हारे भाई को हम लोगों ने मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है. अभिषेक के इस कथन के बाद पुलिस ने गुरुकृपा शोरूम के पास लगे 21 मार्च 17 के फुटेज को जब्त किया था. अभियोजन अदालत के सामने उन सभी साक्ष्यों को लाने के लिए बाध्य है जो उसकी मदद करता हो अथवा नहीं। परंतु जानबूझकर उसे अदालत के सामने नहीं लाया जा रहा है, जो मामले के निर्धारण में महत्वपूर्ण है. अपर लोक अभियोजक कुलदीप ने कहा कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त नहीं की थी. वैज्ञानिक कारणों से उसे अदालत में प्रस्तुत भी नहीं किया जा सकता. लिहाजा उसे अदालत में लाने का कोई औचित्य ही नहीं है. अदालत ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. 22 मई को संजीव सिंह ने अदालत में आवेदन दायर कर गुरुकृपा शोरूम के समीप लगे सीसीटीवी फुटेज को अदालत में मंगाने की प्रार्थना की थी. रंजय हत्याकांड मामा की पेशी
धनबाद: विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के आरोप में जेल में बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को जिला एवं सत्र न्यायाधिश अखलेश कुमार की अदालत में रांची के होटवार जेल से वीसीएस के जरिये पेश किया गया. हर्ष सिंह की ओर से अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है. रूना सिंह ऊर्फ मामा ऊर्फ नंद किशोर सिंह 8 अगस्त से जेल मे बंद है. पांच नवंबर 18 को सरायढेला थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने मामा को शूटर बताते हुए उसके विरूद्ध अदालत में चार्जशीट दायर किया था, जबकि चंदन शर्मा हरेन्द्र सिंह के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा है. धीरेन्द्र हत्याकांड में फहीम की हुई पेशी
धनबाद: ठेकेदार धीरेन्द्र सिंह की हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान फहीम खान को होटवार जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया. मंसूर खान हाजिर थे. अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाहाबाज सलाम को साक्ष्य पेश करने का आदेश दिया है. 28 जनवरी 2013 दिन के करीब साढ़े तीन बजे सूर्यविहार कॉलोनी बरटांड़ निवासी ठेकेदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह की गोली मार कर हत्या उसके घर के समीप कर दी गई थी. [wpse_comments_template]
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