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धनबाद: अरूप चटर्जी की पत्नी व अन्य के अग्रिम जमानत पर आदेश सुरक्षित

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) कोयला कारोबारी राकेश ओझा से रंगदारी मांगने के आरोपी अरूप चटर्जी की पत्नी बेबी चटर्जी, राकेश कुमार सिन्हा एवं न्यूज 11 के रिपोर्टर अरुण वर्णवाल की अग्रिम जमानत पर गुरुवार 8 सितंबर को सुनवाई हुई. वरीय अधिवक्ता शाहनवाज की दलील सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया. पुलिस ने  न्यूज 11 के रिपोर्टर अरुण वर्णवाल, राकेश सहित पांच रिपोर्टरों को धारा 41 के तहत नोटिस थमाया था और जवाब देने के लिए थाना बुलाया था. नोटिस मिलने के बाद अरूप की पत्नी समेत अन्य ने  गिरफ्तारी से बचने के लिए सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है, जबकि मैनेजर राय ने नियमित जमानत की अर्जी लगाई थी. बताते हैं कि मैनैजर राय की जमानत अर्जी विगत 21 जुलाई 22 को अवर न्यायाधीश राजीव त्रिपाठी की अदालत ने एवं 31 अगस्त 22 को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी थी.  .

  मटकुरिया गोलीकांड में हुई सुनवाई

Dhanbad : चर्चित मटकुरिया गोलीकांड में गुरुवार 8 सितंबर को एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में  सुनवाई हुई. अदालत ने गवाह पेश करने का आदेश दिया है. मालूम हो कि 27 अप्रैल 11 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण से मुक्त कराने गए पुलिस बल के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी. घटना में तत्कालीन एसपी आर के धान जख्मी हो गए थे. विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी. तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 38 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. यह भी पढ़ें: धनबाद:">https://lagatar.in/dhanbad-cardholders-create-ruckus-in-protest-against-black-marketing-of-ration/">धनबाद:

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