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धनबाद : कंपनी व उसके दो डायरेक्टर को गिरफ्तार करने का आदेश

सीबीआई ने 20 अप्रैल 18 को दर्ज कराई थी प्राथमिकी, कोर्ट में नहीं हुए हाजिर

Dhanbad :फर्जी दस्तावेज के आधार पर लखनऊ की एक कंपनी को बोकारो स्टील प्लांट के शंटिंग ऑपरेशन एवं यार्ड मैनजमेंट का टेंडर देने के मामले में शुक्रवार 18 अगस्त को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने नामजद आरोपी देवी मां शक्ति कंस्ट्रक्शन एवं कंसलटेंसी सर्विसेज कंपनी लखनऊ व उसके डायरेक्टर ब्रजेश चंद्र सिन्हा व आयुष सिन्हा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है.  वारंट जारी करने का आग्रह सीबीआई के विशेष अभियोजक चंदन कुमार सिंह ने किया था. सीबीआई ने सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर 20 अप्रैल 18 को सेल के तत्कालीन डीजीएम पी के दे, ट्रैफिक विभाग के संजय कुमार,  देवी मां शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी व उसके डायरेक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. सीबीआई  नेअनुसंधान के बाद उपरोक्तके खिलाफ 30 दिसंबर 19 को आरोप पत्र दायर किया था. परंतु दोनों डायरेक्टर अदालत में  हाजिर नहीं हुए थे. [wpse_comments_template]

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