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धनबाद : प्रस्तावित कैंसर हॉस्पिटल का भूखंड पाल बंधुओं को सौंपने का आदेश

 

हाईकोर्ट के निर्देश पर सिविल जज प्रथम ने नाजिर को दी जिम्मेदारी

Dhanbad :  सिविल जज प्रथम कुलदीप की अदालत ने अशर्फी अस्पताल के प्रस्तावित कैंसर हॉस्पिटल की 18 एकड़ जमीन को भू स्वामी पाल बंधुओ को सौंपने का निर्देश दिया है. अदालत का यह आदेश पाल बंधुओं द्वारा दाखिल एग्जीक्यूशन केस में दिया गया है. अदालत ने सिविल कोर्ट के नाजिर को अशर्फी अस्पताल के कब्जे वाली 18 एकड़ जमीन खाली कराकर भू स्वामी को सौंपने का आदेश जारी कर दिया है. अधिवक्ता पंकज प्रसाद ने बताया कि संभवत: सिविल कोर्ट के नाजिर कल सुरक्षा व्यवस्था के बीच उक्त भूखंड को भू स्वामी को सौंपने की प्रक्रिया पूरी करेंगे. इससे पूर्व झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के रेंगोनी मौजा में अशर्फी अस्पताल द्वारा निर्माणाधीन प्रस्तावित कैंसर हॉस्पिटल के भूखंड को 6 महीने के अंदर जमीन के मालिक उदय शंकर पाल एवं पाल बंधुओं को सौंपने का निर्देश दिया था. साथ ही निचली अदालत को भू स्वामी द्वारा दाखिल एक्सक्यूसन केस को निर्धारित अवधि में निस्तारण करने का निर्देश दिया था. जिला प्रशासन को इस कार्य में सहयोग करने का भी निर्देश दिया गया था.

 हाई कोर्ट के जज के निधन पर बंद हुआ न्यायालय

धनबाद : झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के पी देव के निधन पर शुक्रवार 22 सितंबर को सिविल कोर्ट बंद रहा. अचानक न्यायालय के बंद हो जाने से आज कोई न्यायिक कार्य नहीं हो सका. झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जिंदल द्वारा इस संबंध में राज्य के प्रत्येक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखकर अदालतों में न्यायिक कार्य करने से रोक लगा दी गई थी. [wpse_comments_template]
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