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धनबाद : जोड़ापोखर थानेदार व एसआई का वेतन रोकने का आदेश

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के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने 8 मई को जोड़ापोखर के थानेदार राजदेव सिंह व एसआई शिव कुमार के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. झारखंड के डीजीपी व धनबाद के एसएसपी को लिखे पत्र में अदालत ने दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने को भी कहा है. कोर्ट ने थानेदार व एसआई के खिलाफ यह कार्रवाई अदालती आदेश के पालन में लापरवाही बरतने पर की है. अदालत ने उक्त आदेश आरोपी कृष्णा पासवान व अन्य की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दि‍या. इसके साथ ही दोनों को मामले की केस डायरी एवं जख्म प्रतिवेदन के साथ 10 मई को अदालत में सशरी हाजिर होने का निर्देश भी दिया है.

बार-बार मांगने पर भी नहीं सौंपी  केस डायरी   

दरअसल, कृष्णा पासवान व अन्य के खिलाफ वकील पासवान ने जोड़ापोखर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसमें पानी भरने को लेकर उसे मारपीट कर जख्मी करने का आरोप लगाया था. अदालत ने 4 मार्च 2022 को मामले की सुनवाई करते हुए अनुसंधानकर्ता एसआई शिव कुमार से केस डायरी व इंज्‍यूरी रिपोर्ट मांगी थी. इसक बाद भी कई बार केस डायरी व इंज्‍यूरी रिपोर्ट की मांग की गई, लेकिन एसआई ने इसका पालन नहीं किया. 8 अप्रैल को अदालत दोनों पुलिस पदाधिकारि‍यों के खिलाफ शोकॉज भी जारी किया था. इसके बावजूद कोर्ट को केस डायरी व इंज्‍यूरी रिपोर्ट नहीं सौंपी गई. इससे नाराज कोर्ट ने थानेदार व एसआई के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया है. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=305489&action=edit">धनबाद

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