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धनबाद : गौशाला के मार्केट कॉम्प्लेक्स व आवास को 15 दिनों में खाली करने का आदेश

एफसीआईएल की याचिका पर व्यवहार न्यायालय धनबाद ने ज़ारी किया फरमान
Sindri : व्यवहार न्यायालय धनबाद के आदेश पर एफसीआईएल सिंदरी की लगभग 53 हजार स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा जमाए हुए मार्केट कॉम्प्लेक्स सहित आवास को खाली करने का नोटिस चस्पा किया गया है. यह नोटिस सिंदरी रोहड़ाबांध बस्ती निवासी खजांची सिंह के नाम पर निर्गत किया गया है. न्यायालय ने वाद संख्या 64/1980 का हवाला देते हुए भूमि खाली का निर्देश दिया है. उन्हें पंद्रह दिनों में भूमि खाली करने की तामिला के लिए निर्देश दिया गया है. एफसीआईएल सिंदरी के संपदा अधिकारी देबदास अधिकारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश से लगभग 53 हजार स्क्वायर फीट जमीन खाली कराने का आदेश जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि खजांची सिंह ने कई वर्षों से इसपर कब्जा किया हुआ था. इसे लेकर न्यायालय में रीट दाखिल की गई थी. उन्होंने बताया कि इसे न्यायालय द्वारा दण्डाधिकारी नियुक्त कर जल्द खाली कराकर एफसीआईएल को सौंपा जाएगा. बताते चलें कि खजांची सिंह का निधन हो गया है और तीसरी पीढ़ी आवास में रह रही है. यह">https://lagatar.in/dhanbad-farmers-and-traders-of-dhanbad-are-not-taking-interest-in-e-nam-portal/">यह

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