धनबाद: सूरज हत्याकांड में पप्पू मंडल को उम्र कैद की सजा
Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) हाइवा चालक लोयाबाद निवासी सूरज रविदास की हत्या के मामले में आज 9 मई मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने पप्पू मंडल उर्फ पुरुषोत्तम मंडल को ताउम्र कैद एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा है. प्राथमिकी मृतक की पत्नी मधु देवी की शिकायत पर लोयाबाद थाना में 24 अक्टूबर 2021 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक उसका पति सूरज हाइवा चलाता था. 21 अक्टूबर 21 को वह मालिक से वेतन लेने की बात कह कर घर से निकला तो वापस घर नहीं आया. खोजबीन करने पर भी पता नहीं चला. शाम करीब 4बजे लोगों ने बताया कि कनकनी हनुमान बाजार दो नंबर चानक के पास एक शव पड़ा है. जब वह वहां पहुंची तो देखा कि शव उसके पति का था. मधु ने 11 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 23 जनवरी 22 को पप्पू मंडल के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 9 मई 2022 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. प्रभारी लोक अभियोजक ने 10 गवाहों का परीक्षण कराया था.

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