Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

धनबाद: सूरज हत्याकांड में पप्पू मंडल को उम्र कैद की सजा

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) हाइवा चालक लोयाबाद निवासी सूरज रविदास की हत्या के मामले में आज 9 मई मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने पप्पू मंडल उर्फ पुरुषोत्तम मंडल को ताउम्र कैद एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा है. प्राथमिकी मृतक की पत्नी मधु देवी की शिकायत पर लोयाबाद थाना में 24 अक्टूबर 2021 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक उसका पति सूरज हाइवा चलाता था. 21 अक्टूबर 21 को वह मालिक से वेतन लेने की बात कह कर घर से निकला तो वापस घर नहीं आया. खोजबीन करने पर भी पता नहीं चला. शाम करीब 4बजे लोगों ने बताया कि कनकनी हनुमान बाजार दो नंबर चानक के पास एक शव पड़ा है. जब वह वहां पहुंची तो देखा कि शव उसके पति का था. मधु ने 11 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 23 जनवरी 22 को पप्पू मंडल के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 9 मई 2022 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. प्रभारी लोक अभियोजक ने 10 गवाहों का परीक्षण कराया था.

 मटकुरिया गोलीकांड में सुनवाई

धनबाद : चर्चित मटकुरिया गोलीकांड में मंगलवार को एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने गवाह पेश करने का आदेश दिया है. मालूम हो कि 27 अप्रैल 11 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण से मुक्त कराने गये पुलिस बल के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें तत्कालीन एसपी आर के धान जख्मी हो गए थे. विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी. तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 38 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था.

 सेल नियुक्ति घोटाला में गवाह पेश करने का आदेश

धनबाद: सेल (बोकारो स्टील प्लांट) में नियुक्ति घोटाले की सुनवाई मंगलवार 9 मई को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत में हुई. इस दौरान कांड के आरोपी पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी के बेटे सैयद मो रजी, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस डीजीआर पटनायक के पुत्र योगेश चंद्र पटनायक, मध्यप्रदेश के राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय श्रम मंत्री सत्यनारायण जाटिया के पुत्र राजकुमार जाटिया, बीएसएल के पूर्व एमडी बीके सिंह के पुत्र रितेश समेत अन्य आरोपी हाजिर नहीं थे. विशेष लोक अभियोजक सीबीआई चंदन कुमार सिंह ने गवाह पेश करने हेतु समय की याचना की. अदालत ने गवाह पेश करने का आदेश दिया है.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही