Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) 3 वर्ष पूर्व बैंक मोड़ राज कमल मेंशन स्थित आभूषण दुकान जेवर हाउस में डकैती के मामले में आज धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपी आलमगंज पटना निवासी पवन कुमार सोनी उर्फ पवन कुमार उर्फ पवन कुमार वर्मा को दस वर्ष कैद एवं पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. विगत 12 अप्रैल 23 को अदालत ने पवन को दोषी करार दिया था. अदालत ने अन्य आरोपी गौतम कुमार को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया था. प्राथमिकी त्रिपुरारी प्रसाद की शिकायत पर 26 सितंबर 20 को बैंक मोड़ थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 26 सितंबर 20 को सुबह 10:15 बजे त्रिपुरारी प्रसाद की जेवर दुकान में पांच आरोपी हरवे हथियार से लैस होकर आए. ड्राइवर अभिषेक एवं कर्मचारी कार्तिक को कब्जे में ले लिया. त्रिपुरारी ने भागने का प्रयास किया तो उसे दुकान के भीतर धकेल दिया और रिवाल्वर के बट से उसका सिर फोड़ दिया. गोली मारने की धमकी देकर अलमीरा तथा दुकान के काउंटर का दरवाजा खुलवाया, जिसमें से 50 लाख रुपये के जेवर लूट कर ले गए. पुलिस ने गौतम को पकड़ा, जिसने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, पुलिस ने परेड कराई, जिसमें लुटेरे के रूप में पवन की पहचान की गई थी. गौतम के निशानदेही पर पुलिस ने 11 अक्टूबर 20 को जेवर हाउस दुकान से डकैती की गई सैमसंग व वीभो का मोबाइल बरामद किया था. जिस बाइक से अपराधी डकैती करने आए थे उसे भी पुलिस ने बरामद किया था. अभियोजन ने 8 गवाहों का परीक्षण किया था.
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष कैद
धनबाद: नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी नूतनडीह कालुबथान निवासी कांतो मल्लिक को धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने पांच वर्ष कैद एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा है. प्राथमिकी पीड़िता के चाचा की शिकायत पर दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 10 मई 21 को 2:30 बजे पीड़िता के चाचा स्नान करने तालाब जा रहे थे तो देखा कि रास्ते में उसकी 8 वर्षीय नाबालिग भतीजी के साथ कांतो मलिक जबरदस्ती कर रहा था. उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था. जब उसने विरोध किया तो कांतो ने उसके साथ भी गाली गलौज व मारपीट की. शोरगुल होने पर वह भाग गया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 18 जून 21 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 2 दिसंबर 21 को आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने कुल 6 गवाहों का परीक्षण कराया था. रिंकू सिंह मामले में गवाह पेश करने का आदेश
धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या में शूटर सप्लाई करने के आरोपी मुन्ना बजरंगी का खास रिंकू सिंह उर्फ विकास सिंह उर्फ धर्मेन्द्र सिंह के मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधिश अखलेश कुमारकी अदालत में हुई. अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने गवाह पेश करने हेतु समय की याचना की. अदालत ने गवाह पेश करने का आदेश दिया है. बताते हैं कि इस मामले में रिंकू सिंह जमानत पर है. संजीव सिंह मामले में सुनवाई
धनबाद : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सोमवार को एमपी एमएलए के मुकदमों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने अभियोजन पक्ष को बहस का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान मामले के रुस्तम अंसारी अदालत में उपस्थित नहीं थे. वही संजीव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अदालत में पेश नहीं किया जा सका. संजीव फिलवक्त धनबाद जेल में बंद है. विधान सभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के निर्देश पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला जोड़ापोखर थाना कांड संख्या 404/14 भाजपा प्रत्याशी संजीव सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी नीरज सिंह व मासस प्रत्याशी रूस्तम अंसारी के विरुद्ध दर्ज कराया गया था. [wpse_comments_template]
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