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धनबाद : नीरज हत्याकांड में जेल में बंद पिंटू सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

Dhanbad : धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या में बीते आठ वर्षों से जेल में बंद जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. पिंटू सिंह के अधिवक्ता जया कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने पिंटू सिंह को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश ट्रायल कोर्ट में पहुंचते ही वह जमानत पर मुक्त हो जाएगा. ज्ञात हो कि इस मामले में आरोपी पिंटू सिंह 30 मार्च 2017 से जेल में बंद है.

4 बार हाईकोर्ट व एक बार सुप्रीम कोर्ट से मिला था झटका

बीते 8 वर्षों में पिंटू सिंह ने चार बार झारखंड उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट से उसे राहत नहीं मिली थी. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने पिछले 21 फरवरी को पिंटू सिंह की चौथी जमानत याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया था कि मामले का जल्दी निष्पादन करें. इस आदेश को पिंटू सिंह ने पिछले 3 मई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर 10 हफ्ते में जवाब मांगा था. अधिवक्ता जया कुमार ने बताया कि आज भी सुनवाई के दौरान सरकार व सूचक की ओर से तीन हफ्ते का समय मांगा जा रहा था, लेकिन अदालत ने समय देने से इनकार किया और पिंटू सिंह को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया.

21 मार्च 2017 को नीरज सिंह की हुई थी हत्या

नीरज सिंह की हत्या 21 मार्च 2017 को हुई थी. वह शाम करीब 7 बजे अपनी फॉरच्यूनर से सरायढ़ेला स्थित अपने आवास रघुकुल लौट रहे थे. वह ड्राइवर के साथ आगे कीसीट पर बैठे थे. पीछे की सीट पर उनका सहायक सरायढ़ेला न्यू कॉलोनी निवासी अशोक यादव और दो निजी अंगरक्षक बैठे थे. स्टील गेट के पास स्पीड ब्रेकर पर नीरज सिंह की गाड़ी की रफ्तार जैसे ही कम हुई दो बाइक पर सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी थी. इस मामले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत अन्य आरोपियों में पिंटू सिंह भी शामिल था. यह भी पढ़ें : अब">https://lagatar.in/now-jharkhandi-product-made-in-jharcraft-will-be-available-in-delhi-also/">अब

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