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धनबाद : प्रिंस खान के पिता नासिर ने किया सरेंडर, भेजा गया जेल

कोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज

 Dhanbad : इकबाल खान और उसके सहयोगी बबलू उर्फ ढोलू पर जानलेवा हमला के आरोपी गैंग्स ऑफ वासेपुर के स्वयंभू छोटे सरकार प्रिंस खान के पिता नासिर खान ने मंगलवार 1 अगस्त को पुलिसया दबाव से तंग आकर अदालत में सरेंडर कर दिया. नासिर के अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी तथा उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. इसके पूर्व 21 जुलाई  को नासिर की अग्रिम जमानत याचिका सत्र न्यायालय से खारिज हो चुकी थी.  वही बंटी खान,गॉडविन खान एवं शाहिद रजा की नियमित जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी. बंटी, गॉडविन, शाहिद जेल में है,जबकि नासिर खान बाहर था.

  मौके पर हुई थी ढोलू की मौत

तीन मई 23 की रात्रि करीब 9 बजे वासेपुर गैंगस्टर फहीम खान के पुत्र इकबाल खान और उसके सहयोगी बबलू उर्फ ढोलू पर दो बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. गोलीबारी में ढोलू की मौके पर मौत हो गई थी.

 नीरज हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश

धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या में शूटर सप्लाई करने के आरोपी मुन्ना बजरंगी का खास रिंकू सिंह उर्फ विकास सिंह उर्फ धर्मेन्द्र सिंह के मामले की सुनवाई मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. इस दौरान रिंकू सिंह हाजिर नहीं थे. अधिवक्ता पंकज प्रसाद ने उसकी ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार  ने गवाह पेश करने हेतु समय की याचना की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है.

  सुरेश हत्याकांड में सुनवाई

धनबाद: सुरेश सिंह हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि 7 दिसंबर 11  की रात्रि धनबाद क्लब में रोहित सिंह की रिसेप्शन पार्टी में सुरेश सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी.

  विधायक ढुल्लू ने की समय की याचना

धनबाद : डोमन महतो पर जानलेवा हमला एवं किरण महतो के हाईवा की लूट के मामले में मंगलवार को बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो अदालत में हाजिर नहीं .हुए. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में दोनों मामलों में उनकी ओर से आवेदन दायर कर कहा गया कि वह इस अदालत के 3 जुलाई 23 के आदेश को रिवीजन दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. तीन जुलाई 23 को अदालत ने विधायक द्वारा दायर डिस्चार्ज अर्जी को खारिज कर दिया था. 14 फरवरी 19 को डोमन की शिकायत पर बरोरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की  गई थी. [wpse_comments_template]

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