नाबालिक लड़की से दुराचार का आरोपी दोषी करार, सजा आज
नाबालिग लड़की से दुराचार का आरोपी राजेश रवानी को अदालत ने 3 अगस्त को दोषी करार दिया है. आरोपी राजेश रवानी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की. अगली तारीख 4 अगस्त निर्धारित की गई है. अभियुक्त भूली ओपी क्षेत्र के माझी टोला बस्ती का रहने वाला है. अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता के पिता द्वारा बैंक मोड़ थाना में 10 सितंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 9 सितंबर 2021 की दोपहर डेढ़ बजे उसकी नाबालिग 15 वर्षीय पुत्री शौच के लिए घर के बगल स्थित झाड़ी में गई थी. एक घंटा बीत जाने के बाद ढाई बजे उसकी पुत्री रोते-बिलखते घर पहुंची. पूछने पर उसने अपनी मां को बताया कि राजेश रवानी ने उसे अकेला पाकर पहले गमछा से मुंह हाथ बांध दिया फिर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. धमकी दी कि यदि घटना की जानकारी किसी को दी, तो उसके परिवार वालों की हत्या कर देंगे तथा उसकी बहन की शादी में व्यवधान डाल देंगे. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 30 अक्टूबर 2021 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. अदालत में 18 नवंबर 2021 को आरोप का गठन किया गया था. अभियोजन पक्ष द्वारा इस मामले में कुल 5 गवाहों की गवाही कराई गई थी. यह भी पढ़ें : विधानसभा">https://lagatar.in/dhanbad-due-to-the-assembly-session-the-working-period-of-head-clerks-and-clerks-increased/">विधानसभासत्र के कारण हेड क्लर्क और लिपिकों की कार्य अवधि बढ़ी [wpse_comments_template]

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