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धनबाद : सिंफर के पूर्व निदेशक व मुख्य वैज्ञानिक की गिरफ्तारी पर रोक जारी

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बैंक खातों को डी फ्रिज करने की अर्जी पर भी सुनवाई 26 अगस्त तक टली

Dhanbad :  139 करोड 79 लाख 97 हजार 871 रुपये के मानदेय घोटाले में सिंफर के पूर्व निदेशक डॉ पी के सिंह एवं चीफ साइंटिस्ट सह हेड ऑफ रिसर्च ग्रुप डॉक्टर ए के सिंह को शनिवार 19 अगस्त को अदालत से राहत मिली. धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने दोनों की गिरफ्तारी पर 26 अगस्त 23 तक रोक लगा दी है. इसके पूर्व 22 जुलाई को अदालत ने दोनों की गिरफ्तारी पर आज तक के लिए रोक लगाई थी. दोनों के बैंक खातों को डी फ्रिज करने की अर्जी पर भी सुनवाई 26 अगस्त तक टल गई है. सुनवाई के दौरान सीबीआई के वरीय अभियोजक चंदन सिंह ने दोनो की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि अभी जांच प्रारंभिक  दौर में है. जब्त सभी दस्तावेजों की जांच चल रही है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता रूपेश सिंह ने कहा कि अभिलेख पर कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने गलत तरीके से पैसा अर्जित किया अथवा उसका भुगतान किया. अनुसंधानकर्ता ए एन ठाकुर भी अदालत में मौजूद थे. सीबीआई ने कहा कि वह जमानत अर्जी पर लिखित जबाब दाखिल करेगी. विपक्ष को सुनने के बाद अदालत ने दोनों की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने  विगत 25 जून को सिंफर के पूर्व निदेशक डॉ पी के सिंह और चीफ साइंटिस्ट सह हेड ऑफ रिसर्च ग्रुप डॉक्टर ए के सिंह के खिलाफ 140 करोड़ रुपये के ऑनरेरियम घोटाले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. सीबीआई ने दोनों के पांच बैंक खातों के ऑपरेशन पर रोक लगाते हुए फ्रीज कर दिया था.

 पूर्व विधायक अरूप चटर्जी की अपील पर बहस का निर्देश

धनबाद : रेलवे परिचालन बाधित करने के जुर्म में हुए छह माह की सजा एवं दो हजार रूपए जुर्माना के विरूद्ध.निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी समेत 10 लोगों द्वारा दायर अपील पर सत्र न्यायालय मे सुनवाई हुई. अदालत ने उभय पक्षों को बहस का निर्देश दिया है. 21 दिसंबर 20 को रेलवे के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी गौरव खुराना की अदालत ने पूर्व विधायक निरसा अरूप चटर्जी, मुहिज खान, राजू खान, शिव कुमार भगत, शंकर प्रसाद सिंह, शेरू खान, अनुपम मजूमदार, बादल चंद्र बाउरी, शांतु चटर्जी उर्फ दीपक चटर्जी व  मुन्ना यादव को छह माह की कैद एवं 2000 जुर्माना से दंडित किया था.

  वैभव सिन्हा मामले में सुनवाई

धनबाद : खुद पर गोली चलाने का आरोप लगाकर झरिया के आधा दर्जन युवकों को फंसाने की कोशिश करने का आरेप झेल रहे कांग्रेस के धनबाद नगर अध्यक्ष वैभव सिन्हा के मामले की सुनवाई अदालत में हुई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार की अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. वैभव की ओर से अधिवक्ता कुमार मनीष व सूचक की ओर से अधिवक्ता शाहबाज सलाम ने पैरवी की. [wpse_comments_template]

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