Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

धनबाद:  नीरज हत्याकांड में अभियोजन ने दायर किया प्रतिउत्तर

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) बहुचर्चित नीरज हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार 17 मार्च को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, अमन सिंह, सागर सिंह, कुर्बान अली, चंदन सिंह द्वारा दायर प्रेस संवाददाताओं को गवाही हेतु बुलाए जाने की याचिका पर अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने प्रतिउत्तर दायर किया. 14 मार्च को संजीव सिंह ने आवेदन देते हुए कहा था कि मामले के अनुसंधान के दौरान राम अह्लाद राय के कहे अनुसार पुलिस ने संभावित अभियुक्तों के चेहरे का सकेच बनवाया था और उसे प्रेस को दिया था. अखबारों ने 29 मार्च 17 को प्रकाशित किया था. आवेदन के साथ अखबार की मूल प्रति भी अदालत में दायर की गई और प्रार्थना की गई कि संवाददाताओं को गवाही के लिए बुलाया जाए. संजीव की ओर से कहा गया कि कथित घटना के दिन मौका ए वारदात स्टील गेट पर ट्रैफिक पुलिस के जवान ड्यूटी में तैनात थे. ट्रैफिक डीएसपी ने स्वीकार किया है और जानकारी उपलब्ध कराई है कि कथित घटना के दिन स्टील गेट पर ट्रैफिक पुलिस के जवान ड्यूटी में तैनात थे. लिहाजा ट्रैफिक डीएसपी को गवाही के लिए अदालत में बुलाया जाए. सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक संजीव सिंह को अस्वस्थता के कारण आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश नहीं किया जा सका.   कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही है.जेल प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर उसकी स्वास्थ्य जांच के लिए सिविल सर्जन को पत्र लिखा था. रिपोर्ट प्रतिकूल आने के बाद जेल प्रशासन ने जांच के लिए रांची भेजने की अनुमति कोर्ट से मांगी थी, जो अदालत ने दे दी है. संजीव को स्वास्थ्य जांच के लिए रिम्स ले जाया जाएगा.

  विधायक ढुल्लू के खिलाफ तय नहीं हो सका आरोप 

Dhanbad: भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में हाई कोर्ट द्वारा अगले आदेश तक निचली अदालत की कर्यवाही पर रोक लगाए जाने के कारण शुक्रवार को भी बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के विरुद्ध आरोप तय नहीं किया जा सका. 20 मई 22 को धनबाद एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने विद्यायक ढुल्लू महतो की डिस्चार्ज की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसे विधायक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सुनवाई करते हुए 12 दिसंबर 22 को झारखंड उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की सुनवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा रखी है. [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही