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धनबाद : 2004 के बाद नौकरी पाने वाले रेलकर्मी ले सकते हैं UPS का लाभ- डीआरएम

Dhanbad : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवा अवधि और अंतिम आहरित वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करना है. धनबाद के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) कमल किशोर सिन्हा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में UPS के बारे में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि रेलवे में 2004 के बाद नौकरी पाने वाले इम्प्लाइज के लिए यह स्कीम ऑप्शनल के तौर पर है. जो न्यू पेंशन स्कीम में नहीं जाना चाहते हैं, वे UPS का लाभ ले सकते हैं. UPS में न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद 10000 रुपए प्रति माह पेंशन की गारंटी दी गई है. इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है. यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 60% पेंशन दी जाएगी. गौरतलब है कि एनपीएस में केंद्र सरकार के कर्मचारी के मूल वेतन से 10 प्रतिशत और सरकार से 14 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन करती थी अब यूपीएस में कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 10 प्रतिशत ही रहेगा, जबकि सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़कर 18.5 प्रतिशत हो जाएगा. एनपीएस में पेंशन राशि तय नहीं है, क्योंकि यह एक बाजार से जुड़ी योजना है. वहीं, यूपीएस एक सुनिश्चित पेंशन मिलेगी. 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए वेतन का 50% है. प्रेसवार्ता में मौजूद ईसीआरकेयू के प्रतिनिधि ने केंद्र सरकार की इस नई पेंशन स्कीम का स्वागत किया. यह भी पढ़ें : हजारीबाग:">https://lagatar.in/two-goods-vehicles-collide-one-driver-dead/">हजारीबाग:

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