Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) एक लाख रुपया दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को जलाकर मार देने के आरोपी पंचेत कल्याणपुर निवासी राजू कर्मकार को आज धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने दस वर्ष कैद एवं दहेज प्रताड़ना के आरोप में दो वर्ष कैद एवं पांच हजारजुर्माना की सजा सुनाई हैय 25 फरवरी को अदालत ने राजू को दोषी करार दिया था. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख तय की थी. मृतका मोसना कर्मकार की अभी राजू के साथ 27 मार्च 15 को हुई थी. शादी के कुछ दिनों के बाद से ही उसे ₹100000 दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था. आरोप है कि दहेज की रकम नहीं देने पर 14 नवंबर 15 को किरासन तेल डालकर जला कर मार दिया गया था.
रंजय हत्याकांड में हर्ष सिंह को हाजिर होने का आदेश
धनबाद: विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के मामले में मंगलवार को अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने कांड के अहम गवाह प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अर्पित श्रीवास्तव, तीन मोबाइल कंपनियों के नोडल ऑफिसर एवं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर शैलेंद्र कुमार को गवाही के लिए सम्मन जारी करने की प्रार्थना की है. अदालत ने सम्मन जारी करने का आदेश दिया है. दूसरी ओर कांड के सूचक की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद जावेद व पंकज प्रसाद ने अदालत में कहा कि मामले के अभियुक्त हर्ष सिंह वर्ष 19 के बाद से आज तक अदालत में तारीख पर हाजिर नहीं होते हैं और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं. अदालत ने हर्ष सिंह को सदेह हाजिर होने का आदेश दिया है. ऑटो चोरी के मामले में 14 को फैसला
धनबाद : जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या में प्रयुक्त ऑटो चोरी के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत 14 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी. मंगलवार को सीबीआई के अभियोजक अमित जिंदल एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता डॉ कुमार विमलेंदु की दलील सुनने के बाद अदालत ने 14 मार्च की तारीख फैसले के लिए तय कर दी है. जज उत्तम आनंद की मौत 28 जुलाई 21 की सुबह हुई थी. वह घर से सुबह की सैर पर निकले थे. धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 5: 8 मिनट पर एक ऑटो ने धक्का मार दिया. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था. घटना का सीसीटीवी फुटेज देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि यह हादसा नहीं है. जज को जानबूझकर धक्का मारा गया था. प्रिंस के भाई गॉडविन बंटी को मिली जमानत
धनबाद : गैंग्स ऑफ वासेपुर के मुख्य सरगना फहीम खान के पुत्र जफर खान से रंगदारी मांगने के मामले के नामजद आरोपी स्वघोषित छोटे सरकार के भाई गोडविन खान एवं बंटी खान को अदालत से बड़ी राहत मिली । मंगलवार को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट की दलील सुनने के बाद दोनों को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. प्राथमिकी फहीम के पुत्र जफर खान उर्फ शहजादे खान की लिखित शिकायत पर 3 नवंबर 21 को बैंकमोड थाने में दर्ज की गई थी. फायरिंग कराने के मामले में ढुल्लू को मिली बेल
धनबाद : राम रहीम की हत्या की सुपारी देने एवं षड्यंत्र रच कर फायरिंग कराने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो को अदालत से राहत मिली. झारखंड उच्च न्यायालय ने ढुल्लू महतो को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. उच्च न्यायालय का आदेश धनबाद कोर्ट को प्राप्त होने के बाद शाम 4:30 बजे विधायक ढुल्लू धनबाद जेल से बाहर निकल गए. आठ फरवरी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने विधायक ढुल्लू महतो को राहत देने से इंकार करते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. प्राथमिकी रामेश्वर तूरी के शिकायत पर 12 अक्टूबर 22 को केंदुआडीह थाने में विधायक ढुल्लू महतो, दिनेश रवानी, सुनील राय और विक्की डोम के विरुद्ध केंदुआ डीह थाना कांड संख्या 132 / 22 के तहत दर्ज की गई थी. [wpse_comments_template]
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