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धनबाद :  दुष्कर्म का आरोपी मामा दोषी करार, सजा 10 फरवरी को

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad)  15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुराचार के आरोपी मामा को अदालत ने गुरुवार को दोषी करार दिया है. पोक्सो के  विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 10 फरवरी तय कर दी है. आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. आरोपी के खिलाफ झरिया थाना में 17 जनवरी 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. नाबालिग पीड़िता ने अपने मामा पर बेहोशी की दवा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. मामा ने किसी को बताने पर उसे तथा उसके भाई को जान से मार देने की धमकी दी थी. पुलिस ने इस मामले में 19 अप्रैल 2021 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया तथा अदालत में 23 नवंबर 2021 को आरोप का गठन किया गया था. अभियोजन पक्ष ने कुल 4 गवाहों की गवाही कराई थी.

 एकलव्य -राज आनंद मामले में गवाह पेश करने का आदेश

धनबाद : रंगदारी के लिए इंजीनियर का अपहरण व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोपी धनबाद के डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह और उनके प्रतिनिधि राज आनंद सिंह के मामले की सुनवाईगुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान एक्लव्य सिंह, राजआनंद सिंह हाजिर नहीं थे. अभियोजन ने गवाह पेश करने हेतु समय की याचना की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है.

  नीरज हत्याकांड में रिंकू सिंह की हुई पेशी

धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या में शूटर सप्लाई के आरोप मे जेल मे बंद मुन्ना बजरंगी का खास रिंकू सिंह उर्फ विकास सिंह उर्फ धर्मेन्द्र सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखलेश कुमार की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने गवाह पेश करने हेतु समय की याचना की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. बताते हैं कि इस मामले में रिंकू सिंह को जमानत मिल चुकी है, परंतु उसने अभी तक अदालत में बंध पत्र दाखिल नहीं किया है. [wpse_comments_template]

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