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आरोपी आरपीएफ में है दारोगा, पश्चिम बंगाल के सियालदह में है पोस्टिंग
शादी का प्रलोभन दे युवती से किया था दुराचार
Dhanbad : झारखंड हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को दो लाख रुपए मुआवजा के तौर पर देने का निर्देश आरोपी को दिया था. आरोपी आरपीएफ में दरोगा और फिलहाल पश्चिम बंगाल के सियालदह में पोस्टेड है. आरोपी ने धनबाद कोर्ट में दो लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया, लेकिन पीड़िता ने गुरुवार को कोर्ट पहुंच कर इस राशि को लेने से इंकार कर दिया और कोर्ट से न्याय की अपील की. कहा कि उसे रुपए नहीं इंसाफ चाहिए.
दारोगा की तैयारी कर रही थी पीड़िता
बरोरा थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने इस मामले की शिकायत बरवाअड्डा थाने में 31 मार्च 2023 को दर्ज कराई थी. अपनी शिकायत में उसने बताया था कि वह दारोगा की तैयारी कर रही थी. इसी क्रम में फरवरी 2023 में फेसबुक के माध्यम से सियालदह डिवीजन के बरईपुर थाने में पोस्टेड सुनील कुमार के साथ परिचय हुआ था. तब वह बरवाअड्डा में रह कर तैयारी कर रही थी. दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी. 21 मार्च को सुनील ने फोन किया कि वह तैयारी में मदद करेगा. ये बात बोलकर वह बरवाअड्डा आ गया और उसके घर पर ही उसके साथ दुष्कर्म किया. उसने अश्लील वीडियो भी बना लिया था. जब उसने विरोध किया तो कहा गया कि उसके साथ वो शादी करेगा. इसके बाद अश्लील वीडियो को वायरल कराने की धमकी देकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा. सियालदह बुलाकर अपने दोस्त के घर पर भी उसने दुष्कर्म किया था. एक मई को जब वह बरवाअड्डा आया तो पीडि़ता ने उससे शादी करने की बात कही, तो उसने जीवन बर्बाद करने की धमकी दी और पुलिसिया रौब दिखाते हुए चला गया. इसके बाद पीडिता ने मामले की शिकायत थाने में की थी. पुलिस ने मुकदमे में एफआइआर दर्ज किया और मामले की पड़ताल की गई.
आरोपी को हाईकोर्ट से मिली थी जमानत
आरोपी दारोगा सुनील कुमार को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. जमानत में ये कहा गया था कि उसे पीडि़ता को दो लाख रुपए मुआवजा स्वरूप देना होगा. इसके बाद आरोपी ने धनबाद कोर्ट में दो लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया था. ये सुनकर पीडि़ता को काफी सदमा लगा, गुरुवार को इस मुकदमे में तारीख थी. पीडि़ता और आरोपी दोनों कोर्ट पहुंचे थे. जब पीडि़ता को इस बात की जानकारी मिली कि उसे दो लाख रुपये मुआवजा के तौर पर दिया जा रहा है तो उसने रकम लेने से इंकार कर दिया. साथ ही कहा कि उसे आरोपी को सजा दिलवाली है न कि रकम लेना उसका मकसद है. अपने इंसाफ की लड़ाई को वह आगे भी जारी रखेगी. उनके अधिवक्ता धनंजय सिंह ने बताया कि रुपये नहीं लेने की बात कोर्ट में लिखित तौर पर दी जा चुकी है.
धमकी देने का भी मुकदमा हो चुका है दर्ज
पीडि़ता ने बरोरा थाने में आरोपी दारोगा सुनील कुमार के खिलाफ वाट्सएप पर वीडियो चैट कर और वीडियो कॉल कर धमकी देने का मुकदमा 10 मार्च 2024 को दर्ज कराया है. इस मामले को लेकर पीडि़ता ने कहा है कि न्यायालय से जमानत मिलने के बाद सुनील कुमार अपने और रिश्तेदारों के फोन से उसे फोन व चैट कर मुकदमा उठा लेने की धमकी दे रहा है. चैट में लिखा है कि… तुम अब जिंदा रहकर क्या करोगी, तुम्हारा इज्जत अब खत्म हो गया , तुम समाज में क्या करोगी, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं हो..पीडि़ता के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है.
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