Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

धनबाद : सिंफर के पूर्व निदेशक व मुख्य वैज्ञानिक को अदालत से मिली राहत

Advertisement
Advertisement

अगले आदेश तक कोर्ट ने लगाया गिरफ्तारी पर रोक

Dhanbad:  सिंफर में 139 करोड 79 लाख 97 हजार 871 रुपये के मानदेय घोटाले में पूर्व निदेशक डॉ पी के सिंह एवं चीफ साइंटिस्ट सह हेड ऑफ रिसर्च ग्रुप डॉक्टर ए के सिंह को शनिवार 22 जुलाई को अदालत से बडी राहत मिली. धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने दोनों की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. वहीं दोनों की ओर से दायर बैंक खातों को डी फ्रिज करने की अर्जी पर सुनवाई 19 अगस्त तक टल गई है. सुनवाई के दौरान सीबीआई के वरीय अभियोजक चंदन सिंह ने दोनों की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि अभी जांच प्रारंभिक  दौर में है. विरोध करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता रूपेश सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ अभिलेख पर कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने गलत तरीके से पैसा अर्जित किया अथवा उसका भुगतान किया. सुनवाई के दौरान मामले के अनुसंधानकर्ता ए एन ठाकुर भी अदालत में मौजूद थे. सीबीआई ने कहा कि वह जमानत अर्जी पर लिखित जवाब दाखिल करेंगे. विपक्ष को सुनने के बाद अदालत ने दोनों की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. सीबीआई को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

 विधायक ढुल्लू मामले में गवाह पेश करने का आदेश

धनबाद: भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में शनिवार को बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के विरुद्ध सुनवाई हुई. अभियोजन ने कोई गवाह पेश नहीं किया. धनबाद एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. जिला भाजपा की पूर्व महिला पदाधिकारी ने विधायक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी. हाई कोर्ट के आदेश पर विधायक के खिलाफ पुलिस ने 4 अक्टूबर 19 को प्राथमिकी दर्ज की थी. [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही