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धनबाद : सार्वजनिक स्थलों से पार्टियों के बैनर-पोस्टर जल्द हटाएं- डीसी

अधिकारियों को मिला प्रशिक्षण, अचार संहिता पालन कराने का निर्देश

Dhanbad : धनबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर सोमवार को स्टैटिक सर्विलांस, फ्लाइंग स्क्वाड, वीडियो व्यूइंग, वीडियो सर्विलांस व एकाउंटिंग टीम को प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण न्यू टाउन हॉल में दिया गया. इस मौके पर धनबाद की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी माधवी मिश्रा ने अधिकारियों को आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने और 24 घंटे निगरानी रखने का निर्देश दिया. कहा कि 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. उन्होंने सार्वजनिक स्थानों से सभी राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर, झंडे, फोटो, पेंटिंग आदि जल्द हटाने का निर्देश दिया. ऐसा नहीं होने पर इसे एमसीसी का उल्लंघन माना जाएगा और आयोग के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. आचार संहिता के साथ ही जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू है. अब किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है. आयोजक सुविधा पोर्टल पर आवेदन देकर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले में 12 चेक नाका बनाए गए हैं. यहां 24 घंटे टीम मौजूद रहेगी. सभी बीडीओ व सीओ अपने क्षेत्र के चेक नाका का विजिट करें. सरप्राइज चेकिंग भी करें. चेक नाका पर प्रतिदिन चेक किए जाने वाले वाहनों की संख्या व रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर में नोट करें. धनबाद, झरिया व बाघमारा में अतिरिक्त टीम भी तैनात होगी.

बीडीओ-सीओ थानेदारों के साथ बनाएं समन्वय

डीसी ने सभी बीडीओ व सीओ को संबंधित थाना प्रभारी के साथ समन्वय बनाने, अपने क्षेत्र के हेलीपैड की सूची उपलब्ध कराने, इंटरमीडिट स्ट्रांग रूम चिह्नित करने, सभी बूथ पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. कहा कि चेकिंग के दौरान 10 लख रुपए से अधिक कैश मिलने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करें. एसएसपी एचपी जनार्दनन ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करना सबका दायित्व है. उन्होंने फ्लाइंग स्क्वायड टीम को एमसीसी का उल्लंघन होने पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

चुनाव में धनबल का दुरुपयोग रोकें

डीसी ने कहा कि चुनाव में किसी प्रकार के धनबल का उपयोग होने नहीं दिया जाएगा. सी-विजील पर प्राप्त शिकायत का समय के अंदर समाधान करना है. वहीं एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल के वरीय पदाधिकारी गालीब अंसारी ने कहा कि राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को जुलूस के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है. इसके लिए वे सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जुलूस की अनुमति लेना अनिवार्य है.

दलों को हर कार्यक्रम की अनुमति लेनी होगी 

इस बीच डीसी ने अपने कार्यालय कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. आदर्श आचार संहिता, चुनावी खर्च सहित सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की. राजनीतिक दलों से कहा कि अब हर कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है. इसके लिए सुविधा पोर्टल पर आसानी से ऑनलाइन आवेदन देकर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं. हर कार्यक्रम में वीडियो सर्विलांस टीम मौजूद रहेगी. डीसी ने चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों से राजनीतिक दलों को अवगत कराया. कहा कि चुनाव खर्च की सही जानकारी सभी प्रत्याशियों को उपलब्ध कराना होगा. जांच में खर्च का ब्योरा गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द भी हो सकती है. एसएसपी ने भी दलों के प्रतिनिधियों को जरूरी नियमावली के बारे में बताया. बैठक में ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला, उप निर्वाचन पदाधिकारी कालीदास मुंडा, भाजपा के नरेंद्र त्रिवेदी, घनश्याम ग्रोवर, झामुमो के लक्खी सोरेन, आजसू के रतिलाल महतो, प्रदीप महतो, राजद के मुमताज कुरैशी, आप के रविंद्रनाथ सिंह, बीएसपी के मनोज दास आदि मौजूद थे. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-ssp-made-strategy-for-peaceful-voting-in-naxal-areas/">धनबाद

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