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धनबाद : नौ साल पुराने मामले में हाजिर नहीं हुए समरेश सिंह

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Dhanbad : सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले के आरोपी समरेश सिंह मामले की सुनवाई 20 अगस्त को हुई. इस दौरान समरेश सिंह हाजिर नहीं थे. टुंडी के प्रखंड शिक्षा प्रसार शिक्षा पदाधिकारी की लिखित शिकायत पर 13 मार्च 2013 को समरेश समेत 12 लोगों के विरुद्ध चिरकुंडा थाना प्राथमिकी दर्ज की गई थी. कांड संख्या 162/13 है.

आटो चोरी में गवाह पेश करने का आदेश

जज उत्तम आनंद की हत्या में इस्तेमाल किए गए ऑटो की चोरी के मुकदमे की सुनवाई 20 अगस्त को सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में हुई. इस दौरान सीबीआई के अभियोजक अमित जिंदल ने गवाह पेश करने हेतु समय की याचना की. अदालत ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. जज उत्तम आनंद की माैत 28 जुलाई 21 की सुबह हुई थी. सीबीआई ने हत्या के अलावा ऑटो चोरी एवं मोबाइल चोरी की दो अलग-अलग  एफआईआर दर्ज की थी. 6 अगस्त 22 को हत्या मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/thirteen-consecutive-hours-of-rain-in-dhanbad-trees-fell-bad-electricity-situation/">धनबाद

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