Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) छह वर्षीय नाबालिग के साथ दुराचार के आरोपी चिरूडीह तोपचांची निवासी संजय कुमार महतो को अदालत ने पांच वर्ष की कैद एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. मंगलवार 21 मार्च को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख तय की थी. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर तोपचांची थाने में दो अगस्त 20 को दर्ज की गई थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने संजय के विरुद्ध 31 अगस्त 20 को आरोप पत्र दायर किया था. 3 मार्च 21 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने 8 गवाहों का परीक्षण कराया था
नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा आज
धनबाद : तेरह वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी फूफवाडीह बरवड्डा निवासी ढोलन प्रसाद हाजरा उर्फ शर्मा उर्फ अंकित एवं भाष्कर हाजरा को अदालत ने दोषी करार दिया है. धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए गुरुवार 23 मार्च की तारीख तय की है. प्राथमिकी पीड़िता के भाई की शिकायत पर बरवाअड्डा थाना में दर्ज की गई थी.
प्राथमिकी के मुताबिक 26 अगस्त 22 को पीड़िता शौच के लिए घर के पीछे झाड़ी में गई थी, उसी समय पहले से घात लगाए बैठे दोनों आरोपियों ने उसे पकड़ लिया व मुंह दबाकर जबरन बारी बारी से दुष्कर्म किया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 27 अक्टूबर 22 को दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 5 नवंबर 22 को आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने 8 गवाहों का परीक्षण कराया था.
सुशांतो हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश
धनबाद: फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता सुशांतो सेन गुप्ता, उनके भाई संजय सेन गुप्ता व कार्यकर्ता दुर्योधन पाल की हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में हुई. कोर्ट ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. 5 अक्टूबर 2002 को सुशांतो अपने भाई संजय व कार्यकर्ता दुर्योधन के साथ कार से निरसा जा रहे थे. तभी गोपालगंज के पास कार पर हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी. मौके पर ही तीनों की मौत हो गई थी, जबकि प्रदीप तुरी एवं गणेश स्वर्णकार घायल हो गए थे. प्रदीप तुरी के फर्द बयान पर निरसा थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. सुशांतो की मां ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था.
क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक की जमानत अर्जी खारिज
धनबाद : बीसीसीएल कर्मी सत्येंद्र से सात हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचे गए ब्लॉक टू एरिया के कार्मिक प्रबंधक रत्नाकर मल्लिक की जमानत अर्जी बुधवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दी. रत्नाकर दो मार्च 23 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. एक मार्च 23 को सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने उसे रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. शिकायत में कर्मी सत्येंद्र कुमार ने कहा था कि उसके प्रमोशन के लिए कार्मिक प्रबंधक रिश्वत की मांग कर रहे थे. प्रमोशन की पहली और दूसरी सूची में सत्येंद्र का नाम शामिल था जिसके बाद परेशान होकर सत्येंद्र ने सीबीआई से इसकी शिकायत की थी.
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