धनबाद: नौ वर्ष की सुनवाई के बाद संजीव सिंह व रुस्तम अंसारी दोषी करार
Dhanbad: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह व रूस्तम अंसारी को बुधवार 31 मई को अदालत से राहत नहीं मिली. धनबाद एमपी एमएलए के मुकदमों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह व मासस नेता रुस्तम अंसारी को भादवि की धारा 188 के तहत दोषी पाया. अदालत ने दोनों को दुबारा ऐसा अपराध नहीं करने की हिदायत देते हुए मुक्त करने का आदेश दिया है. अदालत ने धारा 3 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के आरोप से उन्हें बरी कर दिया है. संजीव की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद जावेद, जबकि रुस्तम अंसारी की ओर से वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने पैरवी की. स्वास्थ्य खराब रहने के कारण संजीव सिंह को जेल प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में एंबुलेंस से लाया और व्हील चेयर पर बैठाकर अदालत में पेश किया. रुस्तम अंसारी भी हाजिर थे. संजीव फिलवक्त नीरज हत्याकांड में धनबाद जेल में बंद है.
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