Dhanbad : धनबाद जिले के गोविंदपुर के तिलाबनी गांव निवासी दाऊद अंसारी ने पहली बीवी सीमा खातून को बांझ कहकर छोड़ दिया और बिना तलाक दिए दूसरा निकाह कर लिया. सीमा से इसकी इजाजत भी नहीं ली. इस संबंध में सीमा खातून ने अपने शौहर दाऊद अंसारी के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज कराया है. सीमा खातून ने कहा कि मुस्लिम समाज में पहली बीवी को तलाक दिए बगैर शौहर दूसरा निकाह नहीं कर सकता. इसके लिए पहली पत्नी की रजामंदी जरूरी है. इस बीच सीमा और उसकी मां कांग्रेस महिला मोर्चा की धनबाद जिला उपाध्यक्ष खैरुन निशा ने आरोप लगाया है कि दाऊद अंसारी और आसनबनी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि गयासुद्दीन अंसारी ने पुलिस से मिलीभगत कर केस को गोविंदुपर थाना ट्रांसफर करा लिया है. पुलिस पूरे मामले पर लीपापोती में जुट गई है. दोनो मां-बेटी ने इसकी शिकायत धनबाद के डीसी संदीप कुमार से करते हुए न्याय की गुहार लगाई है. ग्रामीण एसपी रिश्मा नरेशन ने मामले में संज्ञान लेते हुए गोविंदपुर थाना पुलिस को को जल्द से जल्द जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
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मां का आरोप- दहेज के लिए बेटी को पीटा जाता था
बलियापुर की रहने वाली सीमा खातून की मां खैरुन निशा ने कहा कि उसकी बेटी की शादी साल 4 साल पहले गोविंदपुर के तिलाबनी गांव निवासी दाऊद अंसारी के साथ हुई थी. सुसुराल वाले सीमा से अक्सर दहेज की मांग करते थे. इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी. बच्चा नहीं होने पति बांझ कहकर प्रताड़ित करता था. सीमा ने इसकी शिकायत कई बार महिला थाने में की थी. लेकिन मुखिया की पैरवी की बदौलत केस को गोविंदपुर थाना में ट्रांसफर करा दिया गया.क्या कहते हैं काजी
काजी मुफ्ती रिजवान कहते हैं कि मुस्लिम समाज में दूसरा निकाह के लिए यह जरूरी नहीं है कि शौहर पहली बीवी से इसकी इजाजत ले या उसे तलाक दे. इस्लाम में शरीयत के मुताबिक अपनी हैसियत के अनुसार शौहर 2 से अधिक निकाह कर सकता है. अगर शौहर को इसका अंदेशा है कि दूसरा निकाह करने पर पहली बीवी केस कर सकती है, तो उसे पहले ही सुलह कर लेनी चाहिए. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=288112&action=edit">यहभी पढ़ें : धनबाद : निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी समेत 25 के खिलाफ आरोप तय [wpse_comments_template]
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