मां का आरोप- दहेज के लिए बेटी को पीटा जाता था
बलियापुर की रहने वाली सीमा खातून की मां खैरुन निशा ने कहा कि उसकी बेटी की शादी साल 4 साल पहले गोविंदपुर के तिलाबनी गांव निवासी दाऊद अंसारी के साथ हुई थी. सुसुराल वाले सीमा से अक्सर दहेज की मांग करते थे. इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी. बच्चा नहीं होने पति बांझ कहकर प्रताड़ित करता था. सीमा ने इसकी शिकायत कई बार महिला थाने में की थी. लेकिन मुखिया की पैरवी की बदौलत केस को गोविंदपुर थाना में ट्रांसफर करा दिया गया.क्या कहते हैं काजी
काजी मुफ्ती रिजवान कहते हैं कि मुस्लिम समाज में दूसरा निकाह के लिए यह जरूरी नहीं है कि शौहर पहली बीवी से इसकी इजाजत ले या उसे तलाक दे. इस्लाम में शरीयत के मुताबिक अपनी हैसियत के अनुसार शौहर 2 से अधिक निकाह कर सकता है. अगर शौहर को इसका अंदेशा है कि दूसरा निकाह करने पर पहली बीवी केस कर सकती है, तो उसे पहले ही सुलह कर लेनी चाहिए. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=288112&action=edit">यहभी पढ़ें : धनबाद : निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी समेत 25 के खिलाफ आरोप तय [wpse_comments_template]

Leave a Comment