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धनबाद : प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी

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Dhanbad : धनबाद (Dhanbad)">https://lagatar.in/dhanbad-janta-market-will-be-of-shopkeepers-only-banna-gupta/">(Dhanbad)

कोर्ट ने 8 वर्ष पुराने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत 10 आरोपियों को बरी कर दिया है. धनबाद एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुरमुर की अदालत ने 15 जून को मामले की सुनवाई के बाद सबूत के अभाव में सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता समर श्रीवास्तव, आयुष श्रीवास्तव व सिद्धार्थ शर्मा ने दलीलें पेश की.

2014 में बिना अनुमत‍ि बैठक करने पर 10 पर हुआ था केस 

झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 के दौरान तेनुघाट में प्रचार के दौरान जैन धर्मशाला पेटरवार में प्रशासन की अनुमति लिए बिना राजनीतिक बैठक हुई थी. मामले में तत्कालीन अंचलाधिकारी पेटरवार विजय सिंह बिरूवा की शिकायत पर आचार संहिता उल्लंघन के 4 दिसंबर 2014 को गोमिया के तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी माधवलाल सिंह, रविशंकर जायसवाल, दीपक प्रकाश, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, देवनारायण प्रजापति, लक्ष्मण नायक, अंबिका खबास, सुधीर कुमार सिन्हा, बनेश्वर महतो, शांतिलाल जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उस समय दीपक प्रकाश राज्यसभा सदस्य नहीं थे. राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के बाद मामले को धनबाद एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया. कोर्ट से बरी होके बाद दीपक प्रकाश ने कहा कि आखिरकार न्‍याय की जीत हुई. प्रशासन ने उनके खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज किया था. इस दौरान कोर्ट परिसर में भाजपा के धनबाद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/ruckus-in-dhanbad-old-market-chamber-member-expelled-case-against-president/">धनबाद

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