नीरज सिंह हत्याकांड में हाईकोर्ट के आदेश पर निचली अदालत की कार्रवाई
Dhanbad : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमाऱ की अदालत ने दैनिक समाचार पत्रों के संपादक को गवाही के लिए समन जारी करने का आदेश मंगलवार 12 सितंबर को दिया है. अदालत ने गवाही के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की है. हाई कोर्ट ने निचली अदालत के 23 मार्च के आदेश को खारिज करते हुए दैनिक समाचार पत्रों के वरीय संवाददाता, सिटी रिपोर्टर व संपादकों को समन जारी कर अदालत में बचाव पक्ष की ओर से गवाही कराने का निर्देश दिया था. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र की अदालत ने आरोपी डब्लू मिश्रा उर्फ डब्लू गिरि उर्फ राकेश कुमार मिश्रा उर्फ मृत्युंजय गिरि, सागर सिंह उर्फ शिबू, कुर्बान अली तथा चंदन सिंह की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था.
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