मुफ्त कानूनी सहायता क्लिनिक का उद्घाटन
इसके पूर्व मंडल कारा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा व अन्य न्यायिक अधिकारियों ने कैदियों को कानून की जानकारी दी. राम शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल की स्थापना की है. इसमें गरीब बंदियों को मुकदमे की पैरवी के लिए नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा दी जाती है. इसके लिए बंदी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आवेदन भेज सकते हैं. मौके पर उन्होंने कानूनी सहायता क्लिनिक का उद्घाटन भी किया.जेल अदालत में 4 बंदियों को मुक्त करने का आदेश
मंडल कारा में रविवार को जेल अदालत लगी. रेलवे के न्यायिक दंडाधिकारी अंकित कुमार सिंह ने चार बंदियों सोनू हसन,शंकर कोल,दीनानाथ चौहान व इंदिरा भुइयां को मुक्त करने का आदेश दिया. मौके पर जेल अधीक्षक अजय कुमार सहित डालसा के सदस्य उपस्थित थे. यह भी पढ़ें: धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-bike-rider-died-in-a-road-accident-in-govindpur/">धनबाद: गोविंदपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत [wpse_comments_template]

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