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धनबाद : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की कैद

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) चौदह वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी जमडीहा निवासी संजय भुईयां को धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अपहरण के आरोप में 5 वर्ष की कैद दो हजार रुपये जुर्माना एवं दुष्कर्म के आरोप में 10 वर्ष की कैद एवं पांच हजार जुर्माना की सजा दी है. शुक्रवार को अदालत ने संजय को दोषी करार दिया था. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए शनिवार 21 जनवरी की तारीख तय की थी. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर 19 अगस्त 18 को महुदा थाना में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 18 अगस्त 18 मनसा पूजा के दिन उसकी नाबालिग बेटी मनसा पूजा मेला घूम रही थी कि संजय उसे मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गया और उसके साथ अपने संबंधी के घर ले जाकर दुराचार किया. सुबह में उसे छोड़ कर भाग गया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 28 जनवरी 20 को आरोप पत्र दायर किया था.

रंगदारी मामले में विधायक ढुलू की जमानत अर्जी खारिज

धनबाद : व्यवसायी से दस लाख रुपये रंगदारी मांगने के मामले में 19 जनवरी 23 से जेल में बंद बाघमारा केभाजपा विधायक ढुलू महतो की जमानत अर्जी शनिवार को एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषिनी मुर्मू की अदालत  ने खारिज कर दी. विधायक की ओर से वरीय अधिवक्ता एसएम मुखर्जी और हाथीदह ने दलील देते हुए कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया है. सहायक लोक अभियोजक हरीश राम ने विरोध किया. पुलिस के आवेदन पर विधायक ढुलू महतो को इस मामले में 19 जनवरी को न्यायिक हिरासत में लिया गया था. प्राथमिकी मकोली निवासी वरुण कुमार सिंह की शिकायत पर राजगंज थाना में दर्ज की गई थी. दूसरी ओर राम रहीम की हत्या की सुपारी देने के मामले में विधायक  की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई है. धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राकेश रोशन की अदालत में अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी.

    मटकुरिया गोलीकांड में डॉक्टर का बयान दर्ज

धनबाद : चर्चित मटकुरिया गोलीकांड में शनिवार को एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने डॉ एस के चौरसिया को बतौर गवाह पेश किया. अपने बयान में कहा कि उन्होंने 10 जख्मी पुलिसकर्मियों का इलाज किया था. बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता समर श्रीवास्तव, आयुष श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शर्मा ने पैरवी की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. मालूम हो कि 27 अप्रैल 11 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण से मुक्त कराने गये पुलिस बल के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी. घटना में तत्कालीन एसपी आर.के धान जख्मी हो गए थे. वहीं विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी. [wpse_comments_template]

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