Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) भाई की हत्या के एक मामले में आज गुरुवार को अदालत ने धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने नामजद आरोपी नरकोपी तोपचांची निवासी मुखलाल महतो एवं उसके पुत्र दुर्गा महतो को दस दस वर्ष की कैद व दस दस हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है. विगत 16 जनवरी को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था. प्राथमिकी मृतक हेम लाल महतो के पुत्र नूनूचंद महतो की शिकायत पर 10 मई 21 को तोपचांची थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 4 मई 21 को 8:00 बजे हेमलाल महतो बकरी चराने के लिए खेत गया था कि वही भाई मुख लाल महतो एवं उसके पुत्र दुर्गा महतो ने उसके साथ मारपीट की थी. गंभीर रूप से जख्मी हालत में उसे सिटी अस्पताल बोकारो में भर्ती कराया गया. हालत खराब होने पर उसे राचीं रेफर कर दिया गया था, जहां 10 मई 21 को उसकी मौत हो गई थी. बाद पुलिस ने 30 जून 21 को आरोप पत्र दायर किया था. 22 दिसंबर 21 को आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने ग्यारह गवाहों का परीक्षण कराया था.
धनबाद: हेमलाल हत्याकांड में पिता-पुत्र को दस वर्ष की कैद
Last Updated: Jan 19, 2023 12:00 AM (IST)