कॉलेज गई थी लड़की, रास्ते में बहला-फुसलाकर कहीं ले गया था जितेन वैधकार
Dhanbad : शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर दुराचार के आरोपी कुमारधुबी निवासी जितेन वैधकार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बुधवार 13 सितंबर को दस वर्ष की कैद एवं बारह हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है. मंगलवार 12 सितंबर को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. अभियुक्त के खिलाफ धनसार थाना में पीड़िता के पिता ने 22 जनवरी 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी.आरोप था कि उसकी नाबालिग पुत्री बचपन से अपने मामा के घर पथराकुल्ही में रहकर पढ़ाई कर रही थी.
16 जनवरी 2018 की सुबह 10 बजे वह लक्ष्मी नारायण कॉलेज रजिस्ट्रेशन कराने गई थी, जो शाम तक वापस नहीं लौटी. इस बात की जानकारी उसके मामा ने उसे दी. वह अपने साला के घर पथराकुल्ली पहुंचा और पुत्री को ढूंढने लगा. उसे पता चला कि मुहल्ले का जितेन वैधकार उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर शादी की नीयत से ले गया है. पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया तथा अभियुक्त के खिलाफ 23 मार्च 2018 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. अदालत ने 24 अप्रैल 2018 को अभियुक्त के खिलाफ आरोप गठन कर अभियोजन चलाने का निर्देश दिया. अभियोजन पक्ष द्वारा कुल नौ की गवाही कराई गई थी.