Dhanbad : नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर दुराचार के आरोपी अरुण हांसदा को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने दस वर्ष कैद एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. अभियुक्त अरुण हांसदा को अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया था तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 20 मई तय की थी. अभियुक्त गोविंदपुर थाना क्षेत्र के खरनी का रहने वाला है. उसके खिलाफ बरवाअड्डा थाना में 16 अगस्त 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा था कि अभियुक्त उसके घर आकर शादी का प्रलोभन दिया करता था. 11 अगस्त 2019 से 14 अगस्त 2019 तक वह उसका यौन शोषण करता रहा और जब उसने शादी का दबाव दिया तो उसने इनकार कर दिया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ 11 अक्टूबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया तथा अदालत में 20 नवंबर 2019 को आरोप का गठन किया गया था. अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कुल पांच गवाहों की गवाही कराई थी.