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धनबाद : तेरह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष की कैद

Dhanbad : तेरह वर्षीय बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले निरसा फटका नंबर चार निवासी 62 वर्षीय नलिन गोरांई को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है.  प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर निरसा थाने में 4 जून 2019 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 11 जून 19 की दोपहर नलिन उसके घर में आया और रोटी बनाने की बात कह उनकी बेटी को अपने घर ले गया. घर में आरोपी की पत्नी और बेटी थी. इसलिए पीड़िता उसके घर से चली आई और तालाब की तरफ जा रही थी. रास्ते में आरोपी ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुराचार किया. चिल्लाने की आवाज सुनकर आरोपी की पत्नी और बेटी वहां आई, तो आरोपी वहां से भाग गया. पुलिस ने अनुसंधान के बाद 30 जुलाई 19 को अदालत में आरोप पत्र दायर किया था. 6 नवंबर 19 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने इस मामले में आठ गवाहों का परीक्षण कराया था.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार 

छह वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी धनसार निवासी 50 वर्षीय रोहित पंडित को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तारीख निर्धारित की है. प्राथमिकी पीड़िता की दादी की शिकायत पर 11 सितंबर 20 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 11 सितंबर को  10 बजे दिन में पीड़िता घर के बाहर खेल रही थी. रोहित पंडित ने उसे 10 रूपए का लालच दिया और अपने साथ घर के बगल में एक टूटे घर में ले गया. उसके साथ दुराचार किया. बच्ची ने रोते हुए सारी घटना घर में बताई. इसके बाद घर के लोग बगल के टूटे हुए क्वार्टर में गए, जहां रोहित पंडित नंगा सोया हुआ था. लोगों को देखकर वह भाग गया. पुलिस ने अनुसंधान के बाद 6 जनवरी 20 को रोहित के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 20 नवंबर 21 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने इस मामले में छह गवाहों का परीक्षण कराया था.

रंजीत हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश

रंजीत सिंह हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने गवाह पेश करने हेतु समय की याचना की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. 21 अगस्त को अपराधियों ने झारखंण्ड विकास युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं बीकेबी के प्रबंधक रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी. केंदुआडीह पुलिस ने फहीम के भांजे गोपी रितिक खान, साजिद, पंकज कुमार यादव, वरुण कुमार विश्वकर्मा ऊर्फ बंटी ऊर्फ बिट्टू, मो. औरंगजेब, शमशाद अख्तर उर्फ़ विक्की के विरुद्ध दर्ज की गई थी. यह भी पढ़ें :">https://lagatar.in/health-minister-banna-gupta-and-agriculture-minister-badal-went-to-raipur/">

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