नियमों के उल्लंघन पर दुकानें होंगी सील
डीडीएमए के आदेश के अनुसार, रेस्टोरेंट, बार, पेट्रोल पंप एवं दवा दुकान छोड़कर रात्रि 8:00 बजे सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश है. इसका उल्लंघन करने पर दुकान सील करने का आदेश उपायुक्त ने दिया है. इसके अलावा हाट, बाजार एवं अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने की बात कही गई है.सभी अंचलों में तेज होगी कोरोना जांच
उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों से अपने-अपने अंचल में अधिक से अधिक टेस्टिंग कैंप लगाकर संक्रमित लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया. साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का तथा डीडीएमए के नियमों का पालन करने का भी निर्देश दिया है.आउटडोर आयोजन में होंगे सिर्फ 100 लोग
जिले के आउटडोर आयोजन में अब अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे. इनडोर आयोजनों में कुल क्षमता का 50% या 100 दोनों में से जो कम हो, शामिल हो सकेंगे. जुलूस, प्रदर्शन तथा सभी प्रकार के मेला या प्रदर्शनी पर अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.सभी चेक पोस्ट पर बढ़ेगी चौकसी
ऑनलाइन बैठक में एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में सघन अभियान चलाकर कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन कराने का निर्देश दिया. नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की बात कही. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चिरकुंडा चेक पोस्ट मैथन चेक पोस्ट व अन्य सीमा क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरतने का भी निर्देश दिया गया है. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-now-the-police-will-be-strict-to-stop-the-speed-of-corona/">धनबाद: कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए अब पुलिस होगी सख्त [wpse_comments_template]

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