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Dhanbad  : दिव्यांग उत्थान कार्यों की उपायुक्त ने की समीक्षा, दिये दिशा निर्देश

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Dhanbad :  धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह ने बुधवार को दिव्यांगों के उत्थान के लिए कार्य कर रही स्थानीय स्तर समिति के कार्यों की समीक्षा की.  इस दौरान लीगल गार्जियनशिप के लिए प्राप्त 120 आवेदनों को सत्यापित करने के साथ साथ घर का दौरा कर सभी आवश्यक सूचनाएं नेशनल ट्रस्ट पोर्टल पर अपलोड करने का  निर्देश दिये गये. साथ ही दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड व दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी कहा गया. इसे भी पढ़ें-  तपकरा">https://lagatar.in/tapkara-op-in-charge-associate-arrested-red-handed-taking-10-thousand-bribe-acb-action/">तपकरा

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निरामय स्वास्थ्य बीमा करने का भी निर्देश

उपायुक्त ने  दिव्यांगों के लिए निरामय स्वास्थ्य बीमा करने का भी निर्देश दिया. निरामय दिव्यांगों का स्वास्थ्य बीमा है. इसके लिये 15000 से कम आय वाले परिवारों के लिए 250 रूपए प्रति वर्ष तथा 15 हजार से अधिक आय वालों के लिए 500 रूपए प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा. पॉलिसी लेने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, एड्रेस प्रूफ, आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी. इसे भी पढ़ें-  पीजी">https://lagatar.in/most-of-pg-departments-semester-2-students-fail-violating-ugcs-order-to-promote/">पीजी

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जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने दी योजना की जानकारी

वही योजना के संबंध में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप ने बताया कि भारत सरकार राष्ट्रीय न्यास द्वारा मानसिक रूप से दिव्यांग, ऑटिज्म सेरेब्रल पल्सी या बहुदिव्यांग व्यक्तियों के लिए बीमा योजना चलाई जा रही है. इस निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना में ऐसे व्यक्तियों को एक लाख रुपए प्रतिवर्ष तक नि:शुल्क इलाज की सुविधा है. इनका उपचार किसी भी अस्पताल में हो सकता है. योजना में आयु, जाति व आय का कोई बंधन नहीं है. इसमें सभी आयु वर्ग के हितग्राहियों के लिए एकसमान अंशदान रहता है. बीमा से पूर्व किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं होती है. निरामय बीमा योजना में नियमित चिकित्सा जांच का लाभ मिलता है. अस्पताल के सभी खर्चे वहन किए जाते हैं. इसे ऑनलाइन नेशनल ट्रस्ट से रजिस्टर्ड कराना पड़ता है. [wpse_comments_template]

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