Dhanbad : योग्य लाभुकों को सरकारी योजना के तहत राशन मुहैया कराने के उद्देश्य से वैसे अयोग्य राशन कार्ड धारक जिन्होंने अपना राशनकार्ड सरेंडर नहीं किया है, उनके विरुद्ध सघन अभियान चलाया जाएगा. राशन कार्ड के सत्यापन के लिए जिला प्रशासन द्वारा डोर टू डोर जांच की जाएगी. यह निर्देश धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह ने मंगलवार को मुख्यमंत्री, झारखंड की अध्यक्षता में 30 सितंबर को आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में प्राप्त निर्देशों के क्रम में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा के दौरान दिया है. इसे भी पढ़ें -
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ब्याज सहित हर्जाना वसूल किया जाएगा
उन्होंने कहा कि अयोग्य राशन कार्ड धारकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. अयोग्य कार्ड धारकों से राशन लिए जाने की तिथि से पकड़े जाने की तिथि तक उठाए गए खाद्यान्न की प्रति किलो की दर से लिए गए संपूर्ण खाद्यान्न की राशि की गणना करते हुए कुल राशि पर प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित हर्जाना वसूल किया जाएगा. इसे भी पढ़ें -
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योजनाओं को पूरा करने का निर्देश
पीडीएस डीलर को भी लिखित में प्रमाणित करना होगा कि उनके यहां कोई भी राशन कार्ड धारी अयोग्य नहीं है. यह भी लिखित में देना होगा कि उनके यहां अयोग्य राशन कार्ड धारी मिलने पर विभाग उसका लाइसेंस रद्द कर उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है. बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने विभागवार योजनाओं को पूरा करने का जो निर्देश दिया है उसे सर्वाधिक प्राथमिकता देकर समय पर सभी विभाग पूर्ण करें. एक सप्ताह बाद पुनः योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी. [wpse_comments_template]
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