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धनबाद: पंचायतों में नक्शा पास कराने का नियम नहीं हो सका लागू

ग्रामीण क्षेत्र में घरों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निर्माण के लिए था जरूरी

Dhanbad:  ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय एवं व्यावसायिक परिसर के निर्माण के लिए जिला परिषद से नक्शा पास कराना अनिवार्य है. यह नियम सख्ती से लागू करने के लिए दो माह पहले जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने पहल की थी. उन्होंने कहा था कि बिना नक्शा पास कराए बनने वाले मकान अवैध माने जाएंगे. साथ ही जांच में अवैध पाए जाने पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा. परंतु दो महीने बाद भी इस नियम को लागू नहीं किया जा सका है.

 विगत दो माह में नहीं आया एक भी आवेदन

पंचायतों में बिना नक्सा पास कराए निर्माण कार्य जारी है, जिससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है. 5 हजार स्क्वायर फीट से ज्यादा के निर्माण पर जिला परिषद से नक्शा पास कराने का नियम पहले से ही झारखंड में लागू है. सिर्फ इस नियम को सख्ती से अमल में लाने के लिए अध्यक्ष ने पहल की थी. नक्शा पास कराने के लिए वेबसाइट भी बने हुए हैं. वेबसाइट http//103.13.97.2/BPAMS पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं. शारदा सिंह ने नियम को लागू करने के साथ लोगों की सुविधा के लिए दो मोबाइल नंबर भी जारी किए थे, जिससे नक्शा पास कराने के इच्छुक लोग सम्पर्क कर सकें. परंतु दो महीने बाद भी नक्शा पास कराने के लिए एक भी आवेदन नहीं आया.

नहीं हो सकी बिल्डरों के नक्शे की जांच

जिला परिषद अध्यक्ष ने नक्शा पास कराने के नियम को सख्ती से लागू करने के लिए पिछले महीने जिले के पांच नामचीन बिल्डरों के प्रोजेक्ट की जांच के लिए कार्यपालक पदाधिकारी को लिखा था. एक माह बाद भी किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट के नक्शे की जांच के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है. आज भी पंचायतों में बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्य जारी है.

क्या है नियम

झारखंड यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2016 के अंतर्गत यह नियम प्रभावी है, जिसका अनुपालन सख्ती के साथ किया जाना चाहिए. आवासीय परिसर के लिए ऑनलाइन आवेदन में जिला परिषद से संबंधित आर्किटेक्ट के बनाये हुए नक्शे के साथ खतियान, सेल डीड, दाखिल खारिज, रसीद लगाना होता है. व्यावसायिक परिसर के लिए उपरोक्त कागजात के साथ बिल्डर रजिस्ट्रेशन एवं राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त लेटर अनिवार्य है.

बिल्डिंग की ऊंचाई प्रति स्क्वायर मीटर

10 मीटर तक    2 रुपये 10 मीटर से 16.4 मीटर 4 रुपये 16.4 मीटर से ज्यादा 6 रुपये

  व्यावसायिक

10 मीटर तक  4 रुपये 10 मीटर से 16.4 मीटर 8 रुपये 16.4 मीटर से अधिक 12 रुपये

नियम सख्ती से लागू कराने के हो रहे हैं उपाय:  अध्यक्ष

जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह कहती हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में विगत 1 जुलाई से सभी प्रकार के निर्माण का नक्शा जिला परिषद से पास कराना अनिवार्य किया गया है. नक्शा पास कराए बिना निर्माण कार्य को अवैध माना जाएगा. जांच में गलत पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. इस नियम को सख्ती से लागू करने के उपाय किये जा रहे हैं. [wpse_comments_template]

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