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धनबादः मनरेगा की जगह प्रस्तावित नए कानून में काम की गारंटी नहीं- अशोक चौधरी

कांग्रेस के धनबाद जिला प्रभारी अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि मनरेगा एक अधिकार-आधारित कानून है जो ग्रामीण परिवारों को रोजगार की कानूनी गारंटी देता है. प्रस्तावित VB-GRAM-G अधिनियम मनरेगा की मूल भावना के खिलाफ है. आरोप लगाया कि इससे काम की गारंटी समाप्त होगी
 

Dhanbad : मनरेगा कानून में प्रस्तावित बदलावों के विरोध में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया है. इसी सिलसिले में कांग्रेस के धनबाद जिला प्रभारी अशोक कुमार चौधरी ने शनिवार के मीडिया से बात की. सर्किट हाउस में आयोजित प्रेसवार्ता में जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह भी थे. जिला प्रभारी ने आंदोलन की रूपरेखा की जानकारी दी. कहा कि मनरेगा एक अधिकार-आधारित कानून है जो ग्रामीण परिवारों को रोजगार की कानूनी गारंटी देता है. प्रस्तावित VB-GRAM-G अधिनियम को मनरेगा की मूल भावना के खिलाफ बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इससे काम की गारंटी समाप्त होगी, पंचायतों की भूमिका कमजोर होगी और केंद्र का वित्तीय योगदान घटने से राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.


उन्होंने कहा कि बजट में कटौती, काम पर प्रतिबंध और मजदूरी सुरक्षा कमजोर होने से ग्रामीण रोजगार व आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा. इसी के विरोध में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया है. इसके तहत 11 जनवरी को उपवास व प्रतीकात्मक विरोध होगा. वहीं 12 से 29 जनवरी तक ग्राम पंचायत स्तर पर चौपाल, जागरूकता कार्यक्रम, प्रभातफेरी, काम मांगो अभियान, ग्राम सभा प्रस्ताव, नुक्कड़ सभाएं व राष्ट्रपति को हस्ताक्षरित पोस्टकार्ड भेजने जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.


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