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धनबाद : जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में पूर्व पार्षदों की अनुशंसा की जरूरत नहीं

आवेदन जमा करने के 15 दिन के अंदर प्रमाण पत्र करा देते हैं उपलब्ध: मो अनीस

Dhanbad: नगर निगम से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में अब शहर के लोगों को पूर्व पार्षदों के घरों का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. शपथ पत्र, आंगनबाड़ी सेविका और पड़ोस में रहनेवाले दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ आवेदन दिया जा सकता है. बच्चे का जन्म या किसी की मृत्यु होने के 21 दिन के अंदर प्रमाण पत्र बनाने पर इन सभी की भी हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है. स्थानीय अस्पताल के कागजात और श्मशान घाट के रसीद को आवेदन फार्म के साथ जमा करने से भी प्रमाण पत्र बन जाएगा. कार्यपालक पदाधिकारी मो अनीस ने बताया कि पूर्व पार्षदों की अनुशंसा को लेकर न तो सरकार ने कोई आदेश जारी किया है और न ही निगम एक्ट में इस तरह का कोई प्रावधान है. यदि कोई पूर्व पार्षद की अनुशंसा का पत्र लेकर कर आ भी जाता है तो उस आवेदन को रिजेक्ट नहीं करते हैं.  हालांकि उसकी कोई बाध्यता नहीं है. आवेदन जमा करने के 15 दिन के अंदर प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देते हैं. ज्ञात हो कि पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही खत्म हो गया था. इसके बाद से निगम का चुनाव पेंडिंग है. फिलहाल पार्षदों के पास कोई वैधानिक अधिकार भी नहीं है. वजूद लोगों से शिकायते भी मिलती रहती हैं कि पूर्व पार्षद अनुशंसा के नाम पर पैसे की मांग करते हैं. [wpse_comments_template]

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