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धनबाद : आद्रा मंडल के लोको व सहायक पायलट की बर्खास्तगी की जांच हो- एसोसिएशन

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रनिंग रेलकर्मियों में आक्रोश, काला कानून 14 (2) समाप्त करने की मांग

Dhanbad : आद्रा रेल मंडल में पिछले दिनों मालगाड़ी दुर्घटना मामले में लोको पायलट व सहायक पायलट की बर्खास्तगी को लेकर धनबाद के लोको रनिंग कर्मियों में आक्रोश है. ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले रनिंग कर्मी लगातार विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. एसोसिएशन के धनबाद शाखा सचिव बबलू कुमार ने कहा कि इस मामले में बिना किसी जांच के रेलवे ने एक लोको पायलट व एक सहायक लोको पायलट को काला कानून 14 (2) के तहत नौकरी से बर्खास्त कर दिया. यह रेल प्रशासन की मनमानी को दर्शाता है. एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष एसके सिंह ने कहा कि घटना की पहले जांच होनी चाहिए थी. जांच में दोनों पायलटों के दोषी पाए जाने के बाद ही उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि यदि मामले की जांच नहीं हुई और इस काले कानून को समाप्त नहीं किया गया, तो एसोसिएशन उग्र आंदोलन छेड़ने को बाध्य होगा. शाखा कोषाध्यक्ष एसके पांडेय ने कहा कि ब्रिटिश जमाने का यह कानून समाप्त हो चुका है. इसके बावजूद रेल अधिकारी दवाब में उसी कानून के तहत लाल सिग्ननल पास करने पर लोको रनिंग कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने जैसी कार्रवाई कर रहे हैं. यह गलत है. मालूम हो कि 25 जून को तड़के 4 बजे आद्रा-बांकुडा रेल मार्ग पर ओंडाग्राम स्टेशन की लुपलाइन में दो मालगाड़ियों में टक्कर हो गई थी. इस हादसे में एक इंजन व 11 वैगन क्षतिग्रस्त हो गए थे. घटना की विभागीय जांच के बाद आद्रा के एडीआरएम ने ड्यूटी पर तैनात लोको पायलट व सहायक लोको पायलट को बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/a-young-man-died-in-a-road-accident-the-car-burnt-to-ashes">धनबाद

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