Dhanbad : धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्या कांड के आरोपी डब्लू मिश्रा, पंकज सिंह व शूटर शिबू ने 9 सितंबर को कोर्ट में याचिका दाखिल कर जेल से मुक्त करने का आग्रह किया है. डब्लू मिश्रा पर पहचान छुपाकर शूटरों को राम आह्लाद राय के मकान में भाड़े पर ठहराने, पंकज सिंह पर लाइजनिंग करने व शिबू उर्फ सागर पर शूटर होने का आरोप है. तीनों आरोपियों ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष बाड़ा की अदालत में धारा 436 (ए) (2) के तहत आवेदन दायर कर जेल पर मुक्त करने की प्रार्थना की. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता देवीशरण सिन्हा, मो. जावेद व पंकज प्रसाद ने दलील देते हुए कहा कि धारा 419 में तीन साल की सजा का प्रावधान है, जबकि तीनों आरोपी 19 अगस्त 2017 से यानी पांच साल से जेल में हैं. इसलिए उन्हें मुक्त किया जाए. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक समीत प्रकाश ने इसका विरोध किया. कहा की यह केस पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या से जुड़ा है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाए. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा लिया. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-cash-and-jewelery-worth-two-lakhs-stolen-by-breaking-the-lock-of-a-closed-house-in-agyarkund/">धनबाद
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धनबाद : नीरज हत्याकांड के तीन आरोपियों ने लगाई जेल से मुक्त करने की अर्जी











































































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