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धनबाद: दहेज हत्या मामले में पति समेत तीन दोषी करार, सजा 31 मई को

Dhanbad: दहेज हत्या के एक मामले में आज मंगलवार 30 मई को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने   नामजद आरोपी इनकम टैक्स कालोनी धनबाद निवासी पति कुणाल कुमार, ससुर विनोद सिंह व सास विमला देवी को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए बुधवार 31 मई की तारीख तय की है. प्राथमिकी मृतका के पिता माधो विगहा नवादा निवासी प्रवीण कुमार की शिकायत पर धनबाद थाने मे दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक रश्मि कुमारी की शादी कुणाल सिंह, (इनकम टैक्स कार्यालय मे क्लर्क)   के साथ 23 नवंबर 17 को हुई थी. शादी के दस दिन बाद उसे पांच लाख रुपये दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था. 23 मार्च 18 की रात्रि दस बजे आरोपियों ने रश्मि की फांसी लगाकर हत्या कर दी. कुणाल सिंह ने मृतका के पिता को फोन पर कहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया. आपकी बेटी नहीं रही. अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध 18 जून18 आरोप पत्र दायर किया था. 10 दिसंबर 18 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अपर लोक अभियोजक अवधेश शर्मा ने छह गवाहों का बयान दर्ज कराया था.

  नीरज हत्याकांड में संजीव के आवेदन का विरोध

धनबाद: संजीव सिंह द्वारा दायर सीसीटीवी फुटेज मंगाने की याचिका का अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने प्रति उत्तर दायर कर विरोध किया. अभियोजन ने संजीव के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जप्त नहीं की थी. लिहाजा उसे अदालत में लाने का कोई औचित्य ही नहीं है. 22 मई को संजीव सिंह ने अदालत में आवेदन दायर कर गुरुकृपा शोरूम के समीप लगे सीसीटीवी फुटेज को अदालत में मंगाने की प्रार्थना की थी.

  निरसा विधायक अपर्णा के मामले में निर्णय टला

धनबाद : निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोपी झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता एवं हाबू महतो के मामले में तकनीकी वजह से आज अदालत फैसला नहीं सुना सकी. विधायक के अधिवक्ता कुमार मनीष ने अदालत से समय की याचना की. अदालत ने विधायक व हाबू महतो को हाजिर होने का आदेश देते हुए 1 जून की तारीख निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान विधायक अपर्णा सेनगुप्ता अदालत में हाजिर नहीं थी. बतातें हैं कि 12 नवंबर 2014 को एमपीएल निरसा में अनुमंडल दंडाधिकारी के आदेश पर निषेद्याज्ञा लगाई गई थी. एमपीएल के सुरक्षाकर्मियों ने हाबू महतो के साथ मारपीट कर दी थी, जिसका अपर्णा ने विरोध किया था. एमपीएल के सुरक्षा कर्मी पवन कुमार की शिकायत पर हाबू महतो एवं अपर्णा सेन गुप्ता के विरुद्ध प्राथमिकी निरसा थाना कांड संख्या 472/14 दर्ज की गई थी. [wpse_comments_template]

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