धनबाद: दहेज हत्या मामले में पति समेत तीन दोषी करार, सजा 31 मई को
Dhanbad: दहेज हत्या के एक मामले में आज मंगलवार 30 मई को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने नामजद आरोपी इनकम टैक्स कालोनी धनबाद निवासी पति कुणाल कुमार, ससुर विनोद सिंह व सास विमला देवी को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए बुधवार 31 मई की तारीख तय की है. प्राथमिकी मृतका के पिता माधो विगहा नवादा निवासी प्रवीण कुमार की शिकायत पर धनबाद थाने मे दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक रश्मि कुमारी की शादी कुणाल सिंह, (इनकम टैक्स कार्यालय मे क्लर्क) के साथ 23 नवंबर 17 को हुई थी. शादी के दस दिन बाद उसे पांच लाख रुपये दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था. 23 मार्च 18 की रात्रि दस बजे आरोपियों ने रश्मि की फांसी लगाकर हत्या कर दी. कुणाल सिंह ने मृतका के पिता को फोन पर कहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया. आपकी बेटी नहीं रही. अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध 18 जून18 आरोप पत्र दायर किया था. 10 दिसंबर 18 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अपर लोक अभियोजक अवधेश शर्मा ने छह गवाहों का बयान दर्ज कराया था.
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