Dhanbad : जान मारने की नीयत से अपने पड़ोसी पर गोली चलाने के आरोपी भूली निवासी रिटायर आर्मी मैन मनोज सिंह व उनकी पत्नी अनुराधा देवी को अदालत ने सजा सुनाई है. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने मनोज सिंह को सात वर्ष की कैद एवं पांच हजार रुपए जुर्माना एवं उनकी पत्नी अनुराधा देवी को तीन वर्ष की कैद एवं पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. अभियोजन का संचालन करते हुए अपर लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने 16 गवाहों का परीक्षण कराया था. प्राथमिकी भूली निवासी निलेश कुमार राय की शिकायत पर भूली थाने में 18 अक्टूबर 17 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 18 अक्टूबर 2017 की सुबह निलेश अपने घर के पास लगे बांस जिससे बिजली का कनेक्शन जा रहा था, जो सड़ गया था, उसे बदल कर दूसरा बांस गाड़ रहा था. इसी क्रम में मनोज एवं उनकी पत्नी अनुराधा निलेश एवं उसके भाई के साथ गाली-गलौज करने लगे. मना करने पर दोनों ने धमकी देते हुए कहा कि अभी बताते हैं. थोड़ी देर के बाद मनोज पिस्टल लेकर आया और निलेश के ऊपर फायर कर दिया. गोली निलेश के सीने में लगी. अनुराधा के कहने पर मनोज ने दो और गोली चलाई जो निलेश को नहीं लगी. गोली लगने के कारण निलेश वहीं गिर गया, जिसे मरा समझ कर दोनों भाग गए. अनुसंधान के बाद पुलिस ने दोनों के विरुद्ध 24 फरवरी 18 को आरोप पत्र दायर किया था. 9 मई 2019 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी.
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गांजा तस्कर दोषी करार, सजा छह को
धनबाद : 84 किलो गांजा के साथ रंगे हाथों धराये सोनू कुमार सिंह एवं उमाशंकर दास को अदालत ने दोषी करार दिया है. धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है. प्राथमिकी सरायढेला थाना में 9 जून 19 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 9 जून 2019 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ओडिशा से कार में गांजा तस्करों द्वारा ले जाया जा रहा है. चेकिंग लगाई गई. चेकिंग के दौरन पुलिस ने तेज गति से आ रही एक सेंट्रो कार को रोका, जिसमें दो लोग बैठे थे, कार की जांच में बोरे में भरा हुआ 84 किलो गांजा बरामद किया गया था. जिसे पुलिस ने जब्त कर सोनू सिंह एवं उमाशंकर दास को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में दोनों ने बताया था कि वह गांजा को संबलपुर ओडिशा से लेकर हजारीबाग में लकी नाम के एक व्यक्ति को देने जा रहे थे. इस एवज में उन्हें दस हजार रुपए दिया गया था.लोक अदालत में 38 लाख 17 हजार 69 रुपए की रिकवरी
धनबाद : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष राम शर्मा के निर्देश पर व्यवहार न्यायालय धनबाद में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट धनबाद में किया गया. इस बाबत बताते हुए अवर न्यायाधीश सह प्रभारी सचिव डालसा सफदर अली नायर ने बताया कि लोक अदालत में कुल 9 बेंचों का गठन किया गया, जिसमें 28 वादों का निपटारा कर 38 लाख 17 हजार 69 रुपए की रिकवरी की गई. इसे भी पढ़ें : जमीन">https://lagatar.in/land-scam-case-ed-attached-8-5-acres-of-land-located-in-bariatu/">जमीनघोटाला मामला : बरियातू स्थित 8.5 एकड़ जमीन को ईडी ने किया अटैच [wpse_comments_template]
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