Dhanbad: भाजपा कुस्तौर मंडल के उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह की दिनदहाड़े हुई हत्या के मामले में सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव आनंद की अदालत ने कांड के आरोपी कालीपुर निवासी उत्तम महतो उर्फ कमल महतो उर्फ नीलकंठ महतो उर्फ टाइगर, सिंदरी निवासी बाबू चंद्र प्रकाश उर्फ सिद्धांत सिंह और पुटकी निवासी ललन कुमार दास को उम्र कैद एवं पचास हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. 10 मार्च को अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया था. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 14 मार्च की तारीख निर्धारित की थी.
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बैंक मोड़ के पास सतीश को मारी थी गोली
जानकारी के अनुसार आरोपी सतीश साव ऊर्फ गांधी एवं विकास सिंह, शंकर साहब एवं कृष्णा दास के विरुद्ध सुनवाई अभी लंबित है. बता दें कि 19 अगस्त 2020 को भाजपा नेता सतीश सिंह की बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के विकास नगर के पास दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या की गई थी. सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों की तस्वीर कैद हो गई थी. पुलिस ने दावा किया कि घटना के दिन बाबु राजा जिस बाइक पर बैठा था उसे उत्तम चला रहा था. बाबु ने ही सतीश को गोली मारी थी. दूसरी बाइक पर सतीश साव पीछे बैठा था. जिसे बलियापुर निवासी कृष्णा दास चला रहा था. योजना के अनुसार अगर बाबू राजा की गोली से भाजपा नेता बच जाते तो सतीश साव उन्हें गोली मारता.
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