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धनबाद: नाबालिग को प्रलोभन देकर यौन उत्पीड़न के आरोपी को तीन वर्ष की कैद

 
Dhanbad : 16 वर्षीय नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर यौन उत्पीड़न के आरोपी कांड्रा निवासी लखींदर महतो उर्फ लखींद्र महतो को अदालत ने सोमवार 3 जुलाई को तीन वर्ष कठोर करावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को अपहरण के आरोप में कारावास के अलावा दो हजार रुपये आर्थिक जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये आर्थिक जुर्माना लगाया है. अभियुक्त के खिलाफ हरिहरपुर थाना में पीड़िता के बयान के आधार पर 12 जुलाई 2020 को प्राथमिक की दर्ज की गई थी. आरोप में कहा गया था कि 2 वर्ष पूर्व वह अपने जीजा के घर मुराईडीह बस्ती विवाह समारोह में गई थी, जहां उसकी जान पहचान लखींदर महतो से हुई. दोनों में मोबाइल नंबर का आदान-प्रदान हुआ एवं बातचीत होने लगी. आरोपी ने शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया. 12 मार्च 2020 की सुबह 6:00 बजे लखींद्र ने उसे फोन कर गोमो स्टेशन आने को कहा, जहां से आद्रा ले जाकर शादी करने की बात कही थी. वह गोमो स्टेशन पहुंची तथा आद्रा वाली गाड़ी में दोनों बैठ गए. लखीदर ने उसे मिठाई में मिलाकर कुछ खिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई. होश आने पर उसने खुद को आद्रा स्टेशन पर पाया. पुलिस ने उसे पुरुलिया स्थित अनाथ होम में भेज दिया. लॉकडाउन लगने के कारण वह वहां फंसी रही. लॉकडाउन समाप्त होने पर उसने अपने जीजा को सारी बात बताई और पुलिस में आवेदन दिया था. पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ 5 सितंबर 2020 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया तथा 21 दिसंबर 2021 को आरोप का गठन कर ट्रायल चलाया गया. अभियोजन पक्ष द्वारा कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई. [wpse_comments_template]
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