Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

धनबाद: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अनिल कुमार महतो को बीस वर्ष कैद

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) बारह वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी तोपचांची मानटांड निवासी अनिल कुमार महतो को धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बीस वर्ष कैद एवं पांच हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है.18 अप्रैल को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए बुधवार 19 अप्रैल की तारीख तय की थी. पीड़िता के पिता की शिकायत पर 25 अप्रैल 22 को तोपचांची थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता 17 अप्रैल 22 को शादी समारोह में अपने मौसी के यहां गई थी. तभी अनिल महतो ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर चौमिन खिलाने का बहाना बनाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और डीएवी हाई स्कूल के पीछे ले गया. विरोध करने पर अनिल ने उसे जान मारने की धमकी दी और वहां झाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म किया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 31 मई 22 को अनिल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. .23 जुलाई 22 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने पांच गवाहों का परीक्षण कराया था.

  विधायक ढुल्लू महतो मामले में सुनवाई

धनबाद : डोमन महतो व उसके पुत्र कन्हाई महतो पर जानलेवा हमला करने एवं किरण महतो की हाईवा लूट के मामले में सुनवाई आज अदालत में हुई. दोनों मामलों में विधायक ढुल्लू महतो की ओर से दायर डिस्चार्ज की अर्जी पर सुनवाई की गई, जिस पर अभियोजन ने प्रत्युत्तर दाखिल करने की प्रार्थना की. अदालत ने सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की है. 14 फरवरी 19 को डोमन की शिकायत पर बरोरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

 उपेंद्र हत्याकांड में केस डायरी पेश करने का आदे

 धनबाद : अपने चचेरे भाई  रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की हत्या करराने के नामजद आरोपी सिंटू सिंह की जमानत अर्जी पर बुधवार 19 अप्रैल को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुजीत कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. अभियोजन ने केस डायरी प्रस्तुत नहीं किया. अदालत ने अपर लोक अभियोजक को केस डायरी पेश करने का आदेश दिया है. 7 फरवरी 23 को पुलिस ने सिंटू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसकी जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से खारिज हो गई थी. रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की हत्या विगत एक फरवरी को  पीके राय मेमोरियल कॉलेज के पास गोली मारकर कर दी गई थी. उपेंद्र सिंह की पत्नी ने चचेरे देवर पिंटू सिंह, सिंटू सिंह, प्रिंस खान, गॉडविन खान और केंदुआ के राजेश चौहान सहित अन्य पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

   पूर्व विधायक अरूप चटर्जी की अपील पर सुनवाई

धनबाद : रेल परिचालन बाधित करने के जुर्म में छह माह की सजा एवं दो हजार रुपये जुर्माना के विरूद्ध.निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी समेत 10 लोगों द्वारा दायर अपील पर सत्र न्यायालय मे सुनवाई हुई. अदालत ने उभय पक्षों को बहस का निर्देश दिया है. 21 दिसंबर 20 को रेलवे के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी गौरव खुराना की अदालत ने पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, मुहिज खान, राजू खान ,शिव कुमार भगत, शंकर प्रसाद सिंह, शेरू खान ,अनुपम मजूमदार, बादल चंद्र बाऊरी ,शांतू चटर्जी उर्फ दीपक चटर्जी,  मुन्ना यादव को छह माह की कैद एवं 2000 जुर्माना से दंडित किया था. [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही