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धनबाद: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी कृष्ण सोनार को बीस वर्ष कैद

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी केंदुआडीह निवासी कृष्ण सोनार उर्फ कृष्णा स्वर्णकार को  धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बीस वर्ष कैद एवं सात हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. बुधवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय की थी. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर 11 जुलाई 2020 को केन्दुआडीह थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता 9 जुलाई 2020 को 3:00 बजे दोपहर में स्नान करने के बाद अपने कमरे में कपड़ा बदल रही थी कि उसी वक्त आरोपी उसके घर में घुस गया और पीड़िता के साथ दुराचार किया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 31 अगस्त 2020 को आरोप पत्र दायर किया था. 8 जुलाई 2021 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने इस मामले में पांच गवाहों का परीक्षण कराया था ।

  रंजय हत्याकांड मामा की पेशी

धनबाद: विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह ऊर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के आरोप में जेल मे बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में रांची के होटवार जेल से वीसीएस द्वारा पेश किया गया,  जबकि हर्ष सिंह की ओर से अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है. रूना सिंह ऊर्फ मामा ऊर्फ नंद किशोर सिंह 8 अगस्त से जेल मे बंद है. पांच नवंबर 18 को सरायढेला थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने मामा को शूटर बताते हुए उसके  विरूद्ध अदालत मे चार्जशीट दायर किया था, जबकी चंदन शर्मा, हरेन्द्र सिंह के विरूद्ध अनुसंधान जारी रखा है. रंजय सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह की हत्या बिग बाजार के सामने चाणक्य नगर मोड़ पर 29 जनवरी 2017 को संध्या करीब 5.30 बजे रामेश्वर तिवारी के घर के समीप गोलियों से भून कर कर दी गई थी

    बार एसोसिएशन में 17 अप्रैल को आमसभा

धनबाद : धनबाद बार एसोसिएशन में आम चुनाव को लेकर आज झारखंड उच्च न्यायालय ने अहम आदेश पारित किया है. एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय ने बताया कि धनबाद बार एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र कुमार द्वारा दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने 17 अप्रैल 23 को धनबाद बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं की जी बी मीटिंग (आमसभा) कराने का आदेश दिया है. इसके पूर्व उच्च न्यायालय ने बार एसोसिएशन एवं झारखंड बार काउंसिल से आब्जर्वर के नियुक्ति के लिए तीन- तीन वरीय अधिवक्ताओं के नाम मांगे थे. धनबाद बार एसोसिएशन द्वारा वरीय अधिवक्ता समीरन पाल, अरुण सिंह व बबलू पांडे का नाम दिया गया था. झारखंड बार काउंसिल ने बृजेंद्र प्रसाद सिंह, सुजीत मल्लिक एवं पीसी महतो का नाम दिया था. इसके बाद उच्च न्यायालय ने 17 अप्रैल को आमसभा कराने का आदेश दिया. इसके पूर्व उच्च न्यायालय ने एसोसिएशन का ऑडिट भी करा लेने का आदेश दिया है. [wpse_comments_template]

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