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धनबाद  : भांजी के साथ दुष्कर्म के आरोपी मामा को बीस वर्ष की कैद

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad)   15 वर्षीय नाबालिक मामा के साथ दुराचार करने के आरोपी मामा को पोक्सो की विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी मामा को बीस वर्ष की सश्रम कैद एवं पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. पीड़िता की ओर से अधिवक्ता विकास भुवानिया एवं  लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने पैरवी की. आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. आरोपी के खिलाफ झरिया थाना में 17 जनवरी 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. नाबालिग पीड़िता ने अपने मामा पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उसके माता-पिता दैनिक मजदूर का काम करते हैं तथा सुबह 9:00 बजे वे लोग काम पर निकलते हैं, जो रात 11:00 बजे तक वापस घर लौटते हैं वह घर में अकेली रहती थी. उसकी मां ने अपने सगे भाई जितेंद्र राम को उसका ख्याल रखने को कहा था. उसके बाद से उसके मामा ने घर आना शुरू कर दिया. 13 अगस्त को उसके भाई का जन्मदिन था. उसके एक-दो दिन बाद मामा उसके घर आए. उस दिन उसके सर में काफी दर्द हो रहा था. उसने अपने मामा को बात बताई तो सने मेडिकल दुकान से दवा लाकर उसे खाने को दिया. दवा खाने के बाद वह बेहोश हो गई और आधे घंटे के बाद जब होश आया तो उसके पेट में काफी दर्द होने लगा. उसने मां से सारी बात बता देने की बात कही थी. परंतु मामा ने उसे तथा उसके भाई को जान से मार देने की धमकी दी थी. उसका मामा उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा.29 दिसंबर 2020 को उसकी मां भाई के साथ पापा के पास सूरत चले गए, जहां उसने हिम्मत जुटा कर अपने पिता को सारी बात बताई तो उसके पिता ने मां को झरिया थाना जाकर केस करने को कहा. 19 अप्रैल 2021 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया तथा अदालत में 23 नवंबर 2021 को आरोप का गठन किया गया था. अभियोजन पक्ष ने कुल 4 गवाहों की गवाही कराई थी.

सुशांतो हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश

धनबाद: फारवर्ड ब्लॉक के नेता सुशांतो सेन गुप्ता, उनके भाई संजय सेन गुप्ता व कार्यकर्ता दुर्योधन पाल की हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई  सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई. कोर्ट ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. 5 अक्टूबर 2002 को सुशांतो अपने भाई संजय व कार्यकर्ता दुर्योधन के साथ कार से निरसा जा रहे थे. गोपालगंज के पास कार पर हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी.मौके पर ही तीनों की मौत हो गई थी.

  रंजय हत्याकांड में दो गवाहों का बयान दर्ज

धनबाद: विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के मामले में शुक्रवार को अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने जब्ती सूची के गवाह मनोज कुमार गोप एवं विकास सिंह को पेश किया. जिला एवं सत्र न्यायाधिश अखलेश कुमार की अदालत में मनोज ने कहा कि उसके सामने पुलिस ने सेंट्रल अस्पताल से मृतक रंजय सिंह का खून लगा काला शर्ट जब्त किया था, जिसमें गोली के छेद का निशान था. गवाह विकास सिंह ने कहा कि उसके सामने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाई गई थी. रंजय के शरीर में गोली के निशान थे.  वरीय अधिवक्ता समर श्रीवास्तव एवं आयुष श्रीवास्तव ने गवाह का प्रति परीक्षण किया.

पुलिस को मिली शूटर अमर की  छह दिनों की हिरासत

धनबाद: जमीन कारोबारी लाला की गोली मारकर हत्या के आरोपी कथित शूटर अमर रवानी को अदालत ने 6 दिनों की पुलिस हिरासत में देने का आदेश जेल प्रशासन को दिया है. गुरुवार को पुलिस ने अमर से पूछताछ के लिए 10 दिनों की हिरासत मांगी थी. बैंक मोड़ पुलिस ने गुरुवार को इस संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत में आवेदन देकर कहा था कि पूछताछ में हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी की संभावना है तथा इस मामले में संलिप्त अन्य लोगों के विषय में जानकारी मिल सकती है. बताते हैं कि पुलिसिया दबाव से तंग आकर 8 फरवरी 23 को अमर रवानी ने अदालत में सरेंडर किया था. अदालत ने उसे जेल भेज दिया था था. उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. [wpse_comments_template]

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