धनबाद : भांजी के साथ दुष्कर्म के आरोपी मामा को बीस वर्ष की कैद
Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) 15 वर्षीय नाबालिक मामा के साथ दुराचार करने के आरोपी मामा को पोक्सो की विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी मामा को बीस वर्ष की सश्रम कैद एवं पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. पीड़िता की ओर से अधिवक्ता विकास भुवानिया एवं लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने पैरवी की. आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. आरोपी के खिलाफ झरिया थाना में 17 जनवरी 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. नाबालिग पीड़िता ने अपने मामा पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उसके माता-पिता दैनिक मजदूर का काम करते हैं तथा सुबह 9:00 बजे वे लोग काम पर निकलते हैं, जो रात 11:00 बजे तक वापस घर लौटते हैं वह घर में अकेली रहती थी. उसकी मां ने अपने सगे भाई जितेंद्र राम को उसका ख्याल रखने को कहा था. उसके बाद से उसके मामा ने घर आना शुरू कर दिया. 13 अगस्त को उसके भाई का जन्मदिन था. उसके एक-दो दिन बाद मामा उसके घर आए. उस दिन उसके सर में काफी दर्द हो रहा था. उसने अपने मामा को बात बताई तो सने मेडिकल दुकान से दवा लाकर उसे खाने को दिया. दवा खाने के बाद वह बेहोश हो गई और आधे घंटे के बाद जब होश आया तो उसके पेट में काफी दर्द होने लगा. उसने मां से सारी बात बता देने की बात कही थी. परंतु मामा ने उसे तथा उसके भाई को जान से मार देने की धमकी दी थी. उसका मामा उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा.29 दिसंबर 2020 को उसकी मां भाई के साथ पापा के पास सूरत चले गए, जहां उसने हिम्मत जुटा कर अपने पिता को सारी बात बताई तो उसके पिता ने मां को झरिया थाना जाकर केस करने को कहा. 19 अप्रैल 2021 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया तथा अदालत में 23 नवंबर 2021 को आरोप का गठन किया गया था. अभियोजन पक्ष ने कुल 4 गवाहों की गवाही कराई थी.

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